असम में क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लाॅन्च, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी

असम सरकार ने परिवहन कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। राज्य में चिप-आधारित स्मार्ट कार्ड के जगह क्यूआर कोड-आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड जारी करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई है।

असम में क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लाॅन्च, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी

नए तंत्र के कारण, डीटीओ के कार्यालय में कागजात जमा करने, शुल्क का भुगतान करने और मुद्रित ड्राइविंग लाइसेंस / आरसी लेने के लिए आरटीओ का बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई आरसी पर एम्बेडेड क्यूआर कोड के साथ शीर्ष परत के नीचे गिलोच पैटर्न, माइक्रो लाइन, वॉटरमार्क और होलोग्राम जैसी अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं होंगी।

असम में क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लाॅन्च, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी

लाइसेंस की होगी होम डिलीवरी

सूचना के अनुसार, असम में अब ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डीटीओ या आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। असम सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के मुद्रण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अलग-अलग जगहों पर केंद्र बनाए हैं, जहां से ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी की जाएगी। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के 3-5 दिन के भीतर आवेदक के पते पर लाइसेंस को भेज दिया जाएगा।

असम में क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लाॅन्च, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी

क्यूआर कोड एम्बॉस्ड ड्राइविंग लाइसेंस का लाभ यह है कि कोई भी ट्रैफिक कर्मी या कानून प्रवर्तन एजेंसी मोबाइल फोन के साथ क्यूआर कोड को स्कैन करके आसानी से लाइसेंस की जांच कर सकता है और इसमें लाइसेंस की नकल का भी कोई खतरा नहीं है।

असम में क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लाॅन्च, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी

असम के परिवहन सचिव कहा कि डीलर पॉइंट्स पर आरसी की छपाई और डिलीवरी और दूरस्थ केंद्रीकृत स्थानों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस न केवल बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करेगा, बल्कि पूरी प्रणाली में पारदर्शिता भी लाएगा।

असम में क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लाॅन्च, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी

आपको बता दें कि नए मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Amendment Act, 2019) के अनुसार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो पहले केवल 500 रुपये था। इसके अलावा बार-बार नियम तोड़ते पाए जाने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है।

असम में क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लाॅन्च, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी

ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाता है। कारों आदि के लिए लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष की होती है जिसमें रिन्यूअल के लिए 30 दिन की अतरिक्त छूट दी जाती है। कमर्शियल वाहनों के लिए लाइसेंस की वैधता 3 साल तक होती है।

असम में क्यूआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लाॅन्च, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होगी होम डिलीवरी

किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक को भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग जारी रखने में सक्षम होने के लिए समाप्ति तिथि से पहले लाइसेंस का नवीनीकरण करना अनिवार्य होता है।

Most Read Articles

Hindi
English summary
Assam introduced qr based driving license and registration certificate details
Story first published: Thursday, July 21, 2022, 15:13 [IST]
 
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X