दिल्ली में ये वाहन हो गए हैं बैन, अगर आप भी चला रहे हैं तो जुर्माना भरने के लिए रहें तैयार

दिल्ली सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर 9 दिसंबर तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-3 के तहत कार्रवाई और उल्लंघन के तहत लिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना होगा।

हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी/चुनाव कार्य में लगे पुराने वाहनों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। दिल्ली सरकार ने संशोधित जीआरएपी के तीसरे चरण और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 9 दिसंबर, 2022 या जीआरएपी के तहत नए आदेश जारी होने तक लागू रहेगा।

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उल्लंघन करने पर भरना होगा जुर्माना

आदेश में यह भी कहा गया है कि बीएस-3 श्रेणी के पेट्रोल और बीएस-4 श्रेणी के डीजल लाइट मोटर व्हीकल (4 व्हीलर) के सड़क पर चलते हुए पाए जाने पर, उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

'गंभीर' से 'बहुत खराब' की श्रेणी में आई दिल्ली की हवा

"गंभीर" श्रेणी में प्रवेश करने के एक दिन बाद, दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ क्योंकि यह सोमवार को "बहुत खराब श्रेणी" में आ गई। दिल्ली का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार को शाम चार बजे 347 था। बता दें कि 201 और 300 के बीच एक एक्यूआई को "खराब", 301 और 400 को "बहुत खराब", और 401 और 500 को "गंभीर" माना जाता है।

रविवार को एक्यूआई 407 था। शहर की वायु गुणवत्ता को अंतिम बार 4 नवंबर को "गंभीर" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, जब एक्यूआई 447 था।

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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। तीसरे चरण के तहत इमारतों को तोड़ने के काम पर भी रोक रहेगी। यह कदम दिल्ली की घटती वायु गुणवत्ता के कारण उठाया गया था क्योंकि रविवार को शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 407 था।

चरण-3 के तहत, एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाएगा। हालांकि, आवश्यक परियोजनाओं और गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे नलसाजी, बढ़ई, आंतरिक सजावट और बिजली के कार्यों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। निर्माण प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, हवाई अड्डों और मेट्रो रेल सहित अन्य परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा।

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Article Published On: Tuesday, December 6, 2022, 18:57 [IST]
English summary
Delhi bans bs3 and bs4 vehicles under grap policies
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