अब ऑरिजनल DL और RC साथ रखने की जरुरत नहीं - लेकिन क्यों?

By Abhishek Dubey

कहीं बाहर निकलते वक्त हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के कागजात साथ रखे हैं या नहीं? लेकिन अब आपको ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं। मिनिस्‍ट्री ऑफ रोड एंड ट्रासंपोर्ट जल्द ही इसके लिए पुरे देश भर में एडवाइजरी जारी कर देगा कि गाड़ियों से संबंधित सभी प्रकार के जरूरी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पॉल्‍यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट और इंश्‍योरेंस आदि को डिजिटल फॉर्म में भी स्विकार किया जाए।

अब ऑरिजनल DL और RC साथ रखने की जरुरत नहीं - लेकिन क्यों?

आज का दौर डिजिटल गवर्नेंस का है। देश के अधिकांश लोग आज स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण डिजिटल गवर्नेंस को और बल मिला है। सरकारों की कोशिशें हैं कि अधिक-से-अधिक सेवाओं को डिजिटलाइज कर दिया जाए। सेवाओं को डिजिटलाइज करने से उसके क्रियान्वयन में आसानी रहती है। लोगों का और सरकार दोनों का समय भी बचता है। क्योंकि सेवाएं डिजिटली उपलब्ध हो जाने से लोगों को हर काम के लिए सरकारी या संबंधित दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। वो घर बैठे अपने स्मार्ट फोन या कंप्यूटर की सहायता से उस सेवा का लाभ ले सकते हैं।

अब ऑरिजनल DL और RC साथ रखने की जरुरत नहीं - लेकिन क्यों?

केंद्र सरकार लंबे समय से इसका प्रयास कर रही थी कि कैसे ट्रांसपोर्ट और अन्य यातायात को आसान बनाया जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब केंद्र सरकार ने ड्राइविंग के दौरान जरूरी सभी कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पॉल्‍यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट और इंश्‍योरेंस आदि को डिजिटल फॉर्म में भी स्विकार करने का कदम उठाया है।

अब ऑरिजनल DL और RC साथ रखने की जरुरत नहीं - लेकिन क्यों?

ऐसा हो जाने पर निजी और कमर्शियल हर प्रकार के वाहन चालक को काफी फायदा होगा। इससे डॉक्यूमेंट्स के खो जाने या नष्ट हो जाने का भय भी खत्म हो जाएगा। लोग अपना ऑरिजनल कागजात घर पर सुरक्षित रख सकेंगे। यात्रा के दौरान उन्हें बस अपने मोबाइल में उसकी फोटो रखनी पड़ेगी।

अब ऑरिजनल DL और RC साथ रखने की जरुरत नहीं - लेकिन क्यों?

इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको अपना डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ईत्यादि बनवाना पड़ेगा। इसे बनवाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह बेहद आसान है।

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ऐसे बनवाएं डिजिटल डीएल

डिजिटल DL और RC बनवाने के लिए आपको सरकार की क्‍लाउड बेस्‍ड डिजिलॉकर में अपने व्‍हीकल से संबंधी डॉक्‍यूमेंट को स्‍टोर करने होंगे। चेकिंग के दौरान आपसे ट्रैफिक पुलिस DL या RC मांगती है तो तुंरत अपने स्‍मार्ट फोन पर डिजिटल लॉकर में स्‍टोर ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। इन डिजिटल डीएल या आरसी का इस्‍तेमाल एड्रेस प्रूफ या पहचान के तौर पर भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है।

अब ऑरिजनल DL और RC साथ रखने की जरुरत नहीं - लेकिन क्यों?

कैसे खोलें डिजिटल लॉकर

अगर आपने अब तक डिजिटल लॉकर अकाउंट नहीं खोला है तो आप बेहद आसानी से यह अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आप यहां लिंक पर https://digilocker.gov.in/ क्लिक कर सकते हैं। आप गूगल प्‍ले स्‍टोर से डिजिटल लॉकर को मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते है। इसका लिंक है https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digilocker.android। इसके बाद साइन अप का ऑप्‍शन है, जहां क्लिक करके आपसे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आए वन टाइम पासवर्ड के बाद आगे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएंगी। जिन्‍हें भरने के बाद आपका अकाउंट खोल सकता है। जहां आप अपने जरूरी डॉक्‍यूमेंट अपलोड कर सकते है।

अब ऑरिजनल DL और RC साथ रखने की जरुरत नहीं - लेकिन क्यों?

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Article Published On: Monday, July 23, 2018, 17:09 [IST]
English summary
The Road Transport Ministry will issue an advisory to amend the current Motor Vehicles Rules, making it compulsory for authorities to accept digital copies of driving licence, insurance documents, and pollution under control certificate. Read in Hindi.
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