दिल्ली में अब जाम में नहीं फसेगी बस, 1 अप्रैल से स्पेशल लेन पर चलेंगी बसें और ट्रक
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग 1 अप्रैल, 2022 से बसों और मालवाहकों के लिए एक अलग लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करने जा रही है। दिल्ली के 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए अलग लेन की व्यवस्था होगी। इन स्पेशल लेन पर अन्य वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होगी। नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-A के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है।

विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बसों और माल वाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। शेष समय के दौरान अन्य वाहनों को इन समर्पित लेनों पर चलने की अनुमति होगी। हालांकि, बस और मालवाहक वाहन चौबीसों घंटे इस समर्पित लेन का ही इस्तेमाल करेंगे।

पहले चरण में चुने गए 46 कॉरिडोर में से 15 पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें अनुव्रत मार्ग टी-पॉइंट से पुल प्रहलाद टी-पॉइंट, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला क्वान, कश्मीरी गेट आईएसबीटी से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन-कश्मीरी गेट आईएसबीटी और आईटीओ-अंबेडकर नगर आदि शामिल हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और भीड़भाड़ से निपटने के लिए बस लेन प्रवर्तन अभियान शुरू कर रही है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बस के ड्राइवरों, बस लेन और परिवहन, पुलिस प्रवर्तन टीमों को सूचित करने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश जारी किए हैं।

कैलाश गहलोत के अनुसार, स्पेशल लेन को शुरू करने के पहले नागरिकों को सूचित करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों पर स्पेशल लेन को ठीक तरह से चिन्हित करने के लिए सूचित किया गया है। लोगों को साधारण और स्पेशल लेन का फर्क पता चल सके इसलिए उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी या संकेत बोर्ड भी लगाए जाएंगे।

बसों और मालवाहक वाहनों के लिए बनाए गए इस स्पेशल लेन पर गाड़ी पार्क करना नियम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए संबंधित वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है या पुलिस गाड़ी भी जब्त कर सकती है।

लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमों को तैनात करेगा। बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी लगाई जाएगी। बयान में कहा गया है कि बाधा डालने वाले वाहनों का वीडियो या तस्वीरें सबूत के तौर पर ली जाएंगी।


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