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हिट-एंड-रन मामलों में अब मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवजा: सड़क एंव परिवहन मंत्रालय
भारत सरकार ने अप्रैल 2022 से हिट-एंड-रन दुर्घटना के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, हिट-एंड-रन मामलों में पीड़ित के मर जाने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जो मौजूदा समय में दी जाने वाली 25,000 रुपये की राशि की तुलना में आठ गुना अधिक है।
गंभीर चोटों के लिए मुआवजे में चार गुना वृद्धि होगी की गई है। यानी अब गंभीर चोटों के लिए पीड़ित को 50,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा जो पहले तक 12,500 रुपये था। नया मुआवजा 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और पूरे भारत में सभी सड़कों और राजमार्गों पर लागू होगा। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में मुआवजे के लिए आवेदन की प्रक्रिया और पीड़ित को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध कर दिया गया है।
इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा है कि वह एक 'मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड' भी बनाएगा, जिसका इस्तेमाल हिट-एंड-रन मामले के पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि इस फंड का उपयोग हिट-एंड-रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा प्रदान करने, दुर्घटना पीड़ितों के इलाज और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
इस योजना के तहत मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समयसीमा के साथ इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया लेकर आया है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1,31,714 मौतें हुईं।
इन दुर्घटनाओं के लिए शराब के नशे में गाड़ी चलाना और गलत साइड में ड्राइविंग करने को मुख्य कारण बताया गया है। नए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने से 8,355, गलत साइड से गाड़ी चलाने से 20,228, लाल बत्ती उल्लंघन के कारण 2,721, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल से 6,753, जबकि अन्य कारणों से कुल 62,738 दुर्घटनाओं के मामले दर्ज किए गए।
जहां तक यातायात नियम उल्लंघन से जुर्माना वसूलने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पिछले साल सबसे जुर्माना वसूला गया है। उत्तर प्रदेश ने जुर्माने के रूप में 447 करोड़ रुपये, हरियाणा ने 326 करोड़ रुपये, राजस्थान ने 267 करोड़ रुपये और बिहार ने 258 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है।