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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 100 लोगों की दिल्ली पुलिस लेगी क्लास, नहीं आने वालों का रद्द होगा लाइसेंस
दिल्ली पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नियमित तरीके से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 100 'खराब चालकों' की सूची तैयार कर रही है। स्पेशल ट्रैफिक कमिश्नर, मुक्तेश चंद्र के अनुसार, इस सूची में 100 लोगों को सड़क पर गलत ड्राइविंग करने के लिए शामिल किया जाएगा। यह पहली बार है कि पुलिस इस तरह की लिस्ट तैयार कर रही है।
इन अपराधों की बनेगी लिस्ट
इस लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनपर रेड लाइट जंपिंग, तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाने और खतरनाक ड्राइविंग का अपराध दर्ज है। इसके पीछे का मकसद उन ड्राइवरों को यह सूचित करना है कि उनका ड्राइविंग कौशल "बहुत खराब" है और उन्हें इसमें सुधार करने की जरूरत है।
चंद्र ने कहा कि इसके पीछे का मकसद यह बताना है कि उनकी ड्राइविंग इतनी खराब है कि वे नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन करते हैं। खराब ड्राइविंग के वजह से वह खुद को और अपने परिवार को खतरे में डालते ही हैं साथ ही सड़क पर चल रहे अन्य लोगों और उनके संबंधियों के लिए भी खतरा बन जाते हैं।
पुलिस देगी ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग
उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों की की लिस्ट तैयार कर उन्हें ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग देगी। इसके लिए पुलिस स्पेशल ट्रेनिंग क्लास का आयोजन करेगी। पुलिस ने कहा कि यदि अपराधी बार-बार कहने के बावजूद कक्षाओं में शामिल नहीं होते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 19 के तहत उनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा और वे भविष्य में फिर कभी लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।
डेटा तैयार करने का काम शुरू
ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि दिल्ली में 100 सबसे खराब ड्राइवरों की पहचान करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और वर्तमान में डेटाबेस को स्कैन किया जा रहा है। एक या दो दिन में, सूची तैयार हो जाएगी और नोटिस उनके (अपराधियों) के आवासों को भेजा जाएगा और उन्हें टोडापुर में सड़क सुरक्षा के साथ-साथ परामर्श कक्षाओं के लिए आने के लिए कहा जाएगा। चंद्र ने कहा कि इन कक्षाओं के बाद इन व्यक्तियों के ड्राइविंग व्यवहार पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी।
दिल्ली में पीयूसी हुआ अनिवार्य
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के पहले प्रदूषण से निबटने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य में वैद्य पीयूसी सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) को अनिवार्य कर दिया है। अब बगैर वैद्य पीयूसी के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, अगर वाहन का वैद्य पीयूसी नहीं करवाया है तो 6 महीने की जेल या 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
रविवार को दिल्ली परिवहन विभाग (DTC) द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना में वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट बनवायें। बैगर वैद्य पीयूसी के पकड़े जाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा 900 से अधिक अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र हैं, जो शहर भर में फैले पेट्रोल पंपों और कार्यशालाओं में स्थापित हैं।
बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों का उनके उत्सर्जन मानकों के लिए समय-समय पर परीक्षण किया जाता है जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिया जाता है। पीयूसी सर्टिफिकेट केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट, 1989 के तहत जारी किया जाता है। पीयूसी की जांच के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड पीयूसी सेंटर स्थापित किये गए हैं, जहां जांच के बाद तुरंत सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। सीमा से ज्यादा उत्सर्जन पाए जाने पर रिजेक्शन स्लिप जारी किया जाता है।