Just In
- 14 hrs ago करोड़ों की संपत्ति का मालिक, लग्जरी कारों का कलेक्शन, फिर भी Maruti की इस कार में चलते दिखे Rohit Sharma
- 16 hrs ago भारत में लॉन्च हुई 2024 Jeep Wrangler Facelift, शानदार डिजाइन और धांसू फीचर्स से है लैस, जानें कीमत?
- 17 hrs ago नई Aston Martin Vantage धांसू स्पोर्ट्स कार लॉन्च, 325 किमी प्रति घंटा की स्पीड, जानें कीमत और फीचर्स
- 19 hrs ago Jeep Wrangler Facelift Review Video : जानें पहले से कितनी बदल गई नई ऑफ-रोडर SUV? डिजाइन में हुए ये अपडेट
Don't Miss!
- Lifestyle खरबूजा खाने के बाद पानी का एक घूंट भी है जहर समान, वरना हो सकता है हैजा!
- News KKR vs PBKS Dream11 Today: IPL में आज के मैच की ये है बेस्ट ड्रीम XI टीम, हर खिलाड़ी करेगा प्वाइंट्स की बारिश
- Movies Bollywood News Hindi Live- शादी के बंधन में बंधी आरती सिंह, जीक्यू अवॉर्ड्स में छाईं ये हसीनाएं
- Technology महंगे सॉफ्टवेयर का काम पूरा कर देंगी ये 5 फ्री वेब ऐप
- Education IIT JEE Advanced 2024: जईई एडवांस के लिए 27 अप्रैल से होंगे आवेदन शुरू, देखें परीक्षा तिथि फीस व अन्य डिटेल्स
- Finance Bengaluru Lok Sabha Election 2024: फ्री Rapido,बीयर.! वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर्स को दिए जा रहे ऑफर्स
- Travel 5 दिनों तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा शिमला का 'द रिट्रीट', क्या है यह और क्यों रहेगा बंद?
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
Fine For Wrong Use Of Hazard Light: हजार्ड लाइट के गलत इस्तेमाल करने वालों की अब नहीं खैर
अगर आप भी उन लोगों में से जो बेवजह हजार्ड लाइट का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए क्योकि अब पुलिस इसके लिए आपके ऊपर फाइन लगा सकती है, हाल ही में शिलोंग की ट्रैफिक पुलिस ने इस नए नियम की घोषणा की है। यह लोगों के बीच इसके बेवजह बढ़ते चलन की वजह से लाया गया है।
बतातें चले कि शिलोग पुलिस ने घोषणा की है कि जो लोग बेवजह हजार्ड लाइट का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ धारा 177 के तहत कार्यवाही हो सकती है। धारा 177 के अनुसार एक हजार्ड लाइट का गलत उपयोग एक पनिशेबल एक्ट है तथा इसके लिए 300 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है।
इस नियम को शिलोंग पुलिस ने इस लिए लाया है क्योकि वहां के स्थानीय लोग इस लाइट का उपयोग सीधे चलते समय करने लग गये थे जबकि इसका उपयोग सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन को अपने वाहन को खतरा बतानें के लिए किया जाता है। इसके साथ वाहन के खराब होने या एक्सीडेंट होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऐसे में गलत इस्तेमाल करने वालों पर पुलिस 100 रुपये तथा बार बार यह जुर्म करने वालों पर 300 रुपये का फाइन लगाने वाली है। अनुमान है कि इससे लोगों के बीच जागरूकता भी आएगी और जानबूझ कर ऐसा करने वालों को कड़ा सन्देश जाएगा कि ऐसा करने पर फाइन लगाया जा सकता है।
ट्रैफिक से जुड़े इस तरह के नए नियम आते रहते हैं ताकि नए तरीके से लोगों को गलत करने से रोका जा सके। कई राज्य की ट्रैफिक पुलिस स्थिति के अनुसार ऐसे नियम लाते रहती है ताकि इस तरह के कार्य करने वालों को रोका जा सके।
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक राज्य में अब बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में परिवहन अधिकारियों को अब कहा गया है कि हेलमेट न पहन कर बाइक या स्कूटर चलाने वालों के 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे।
2019 में लागू होने वाले मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के अनुसार कुछ नियमों में बदलाव हुआ था। अधिनियम के अनुसार बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाने पर जुर्माने के तौर पर मात्र 100 रुपये लिए जाते थे, जिस बढ़ाकर 1,000 रुपये तक कर दिया गया था और अब इसे तीन महीने के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन तक में बदल दिया गया है।
हालांकि कई राज्यों ने मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम द्वारा निर्धारित नए नियमों का पालन नहीं किया है और कर्नाटक सरकार ने भी जनता के विरोध के बाद 500 रुपये का जुर्माना कम किया था और ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन को लागू नहीं किया था।