अब महिलाओं को भी हेल्‍मेट पहनने की ज़रूरत है

By Manjeet Kour Hundal

हाल ही में दिल्‍ली सरकार ने दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठने वाली महिलाओं को हेल्‍मेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह कानून जल्द ही लागू हो जाएगा। हालांकि, धार्मिक आधार पर सिख महिलाओं को छूट दी गई है, परंतु दूसरे धर्म के लोगों पर यह नियम पूरी तरह लागू होगा।

1998 में, दिल्ली सरकार ने टू्-व्हीलर की पिछली सीट पर बैठने वालो के लिए हेल्‍मेट पहनना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन धार्मिक विरोध के कारण यह कानून महिलाओं के लिए वैकल्पिक बना दिया गया था।

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परिवहन विभाग के एक मुख्य अधिकारी ने कहा है कि अब दिल्ली में दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठने वाली महिलाओं के लिए हेल्‍मेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। परंतु, धार्मिक आधार पर सिख महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

women need to wear a helmet too

दिल्ली के परिवहन विभाग के अनुसार, 2012 की सड़क दुर्घटनाओं में कुल 576 दोपहिया वाहन सवारों ने अपनी जान खो दी। इनमें अधिकतम लोगों की मौत सिर में लगी चोट के कारण हुई है तथा इन दुर्घटनाओं को हेल्‍मेट पहनकर टाला जा सकता था।

सिख महिलाओं को मिली छूट को देखते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) ने, ट्रैफ़िक विभाग द्वारा जारी किए गए इस नियम का स्वागत किया है। सिख महिलाओं की पहचान के लिए समिति माइनर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत हो गई है।

अब गाड़ी की पिछली सीट पर बिना हेल्‍मेट पहने सफ़र करने वाली महिलाओं को भी जुर्माना भरना पड़ेगा।

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Read in English: Ladies Need A Lid
English summary
The Delhi police have brought a rule from immediate effect stating that women pillion riders should wear a helmet too.
Story first published: Tuesday, September 2, 2014, 10:22 [IST]
 
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