दिल्ली में बढ़ रही है इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, नए पंजीकृत वाहनों में 8.2% वाहन इलेक्ट्रिक

दिल्ली परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में 8.2 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिसंबर 2021 तक 6,123 इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी गई है। दिल्ली में 377 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनमें 170 स्लो चार्जिंग पॉइंट और 207 फास्ट चार्जिंग पॉइंट हैं। दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य क्षेत्र में 971 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) जारी करने वाले केंद्र हैं, इनमें 11 ऐसे केंद्र हैं जो पूरी तरह मानवरहित हैं और स्वचालित तकनीक की सहायता से काम करते हैं।

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दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों के लिए जल्द ही किफायती दर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्लीवासियों के लिए जल्द ही 2 रुपये प्रति यूनिट की सस्ती दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ऐसे 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को शुरू की योजना बना रही है, जहां इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए रियायती दरें लगू होंगी।

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बता दें कि देश में सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। सरकार ने निजी और सार्वजनिक एजेंसियों (बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, आदि) को शामिल करके सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।

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आपको बता दें कि दिल्ली में लर्नर लाइसेंस की वैधता अब दो महीने बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक वैध लर्नर लाइसेंस की वैधता अब दो महीने, यानी 31 मई, 2022 तक बढ़ा दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को परेशानी न हो इसलिए दिल्ली सरकार ने लर्नर लाइसेंस की वैधता को मार्च में अंतिम बार बढ़ाया है।

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बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग 1 अप्रैल, 2022 से चुनिंदा सड़कों पर स्पेशल लेन के नियम को सख्ती से लागू करने जा रही है। जानकारी के अनुसार, बसों और माल वाहक वाहनों के लिए समर्पित लेन को शुरू किया जाएगा। इन स्पेशल लेन पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक केवल इन्हीं वाहनों को चलाने की अनुमति होगी।

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निर्धारित समय के बाद अन्य वाहनों को इन स्पेशल लेन पर चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, बस और मालवाहक वाहन चौबीसों घंटे इस समर्पित लेन का ही इस्तेमाल करेंगे। नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-A के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है।

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बसों और मालवाहक वाहनों के लिए बनाए गए इस स्पेशल लेन पर गाड़ी पार्क करना नियम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए संबंधित वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमों को तैनात करेगा।

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बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी लगाई जाएगी। बयान में कहा गया है कि बाधा डालने वाले वाहनों का वीडियो या तस्वीरें सबूत के तौर पर ली जाएंगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों पर स्पेशल लेन को ठीक तरह से चिन्हित करने के लिए सूचित किया गया है। लोगों को साधारण और स्पेशल लेन का फर्क पता चल सके, इसके लिए उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी या संकेत बोर्ड भी लगाए जाएंगे।

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Hindi
English summary
Electric vehicle registration in delhi 8 2 percent of total vehicles details
Story first published: Saturday, March 26, 2022, 12:18 [IST]
 
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