ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट की वैद्यता 30 सितंबर तक बढ़ी, अब घर बैठे बनेगा डीएल

केंद्र सरकार ने चल रहे कोविड-19 महामारी को देखते हुए गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने प्रवर्तन अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी प्रकार के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक वैध माना जाए।

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इसमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है, या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी। इससे नागरिकों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

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मंत्रालय ने सूचना में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस एडवाइजरी को लागू करें ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठन, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान न किया जाए और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

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बता दें कि इससे पहले 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च, 2021 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सेंट्रल मोटर से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एडवाइजरी जारी की थी।

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की नई प्रक्रिया होगी शुरू

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सूचना में बताया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को रीजनल RTO के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार अब आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर में ड्राइविंग का परीक्षण ले सकता है।

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आरटीओ में शारीरिक परीक्षण के बजाय, आवेदक को एक ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और पास भी करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट की ऑडिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा।

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उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को सिमुलेटर और एक समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक उपलब्ध करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट को फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट की तुलना में अधिक कुशल होने का दावा किया जाता है। साथ ही, प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से इसे और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने की उम्मीद है।

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पूरी प्रक्रिया तकनीक से संचालित होगी और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में कोई गड़बड़ी न हो। ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद यह संबंधित मोटर वाहन लाइसेंस अधिकारी के पास पहुंचेगा।

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महाराष्ट्र और दिल्ली में पहले ही लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ऑनलाइन टेस्ट होगा। जिसको घर से या किसी भी साइबर कैफे से दे सकते हैं। टेस्ट पास करने वाले लोगों को लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट किया जा सकता है।

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English summary
Driving licence, RC, permit validity extended till 30th September details. Read in Hindi.
 
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