Vehicles Without HSPR Fined: बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों से वसूला गया जुर्माना

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए पहले दिन 239 वाहनों पर चालान किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई एक्शन टीम ने मंगलवार को नौ जिलों में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के चल रहे वाहनों की धर-पकड़ की और जुर्माना वसूला।

Vehicles Without HSPR Fined: बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों से वसूला गया जुर्माना

दिल्ली के वजीरपुर, साकेत, शास्त्री पार्क, अक्षरधाम, दिल्ली कोर्ट, द्वारका और कुछ अन्य जगहों में उल्लंघनकर्ताओं पर 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट आयुक्त ने बताया कि यह जांच अभियान को सीमित दायरे में चलाया गया ताकि लोगों में ट्रैफिक नियम का पालन करने का संदेश पहुंच सके।

Vehicles Without HSPR Fined: बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों से वसूला गया जुर्माना

इस अभियान के दौरान नए नंबर प्लेट के लिए आवेदन दे चुके वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया गया। ऐसे वाहन मालिकों को नंबर प्लेट से संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद छोड़ दिया गया।

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आयुक्त ने बताया कि यह अभियान केवल चारपहिया वाहनों के लिए चलाया गया था लेकिन बहुत जल्द ही नई योजना के तहत इस अभियान को पूरे दिल्ली में सभी वाहनों के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है, जबकि इसके बाद खरीदे गए वाहन अब नए नंबर प्लेट के साथ ही आ रहे हैं।

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखने में एक साधारण नंबर प्लेट से के जैसा ही होता है लेकिन इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्रोमियम होलोग्राम स्टीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे वाहन से संबंधित जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि अंकित होती है।

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होलोग्राम स्टीकर में यह जानकारी मशीन से अंकित की जाती है और इसे सिर्फ विशेष रूप से तैयार किये गए मशीन से ही पढ़ा जा सकता है। इस होलोग्राम स्टीकर को हॉट-स्टांपिंग के जरिये लगाया जाता है।

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दरअसल किसी कार या बाइक की चोरी के बाद पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट बदल दिए जाते हैं जिससे पुलिस उस वाहन को ट्रैक नहीं कर पाती। जबकि एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के बाद प्लेट और उसमे लगा स्टीकर निकाला नहीं जा सकता। निकालने की कोशिश करने पर स्टीकर के साथ नंबर प्लेट भी नष्ट हो जाता है।

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सरकार के निर्देशानुसार वाहन से संबंधित डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम सौंपा गया है। इसके लिए ऑटोमोबाइल विक्रेताओं ने विनिर्माण कंपनियों के साथ समझौता किया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लेने की पूरी प्रक्रिया यहां पढ़ें

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1 अप्रैल 2019 के बाद वाहन खरीदने वालों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। नए नंबर प्लेट के बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाना अपने वाहन के सुरक्षा से समझौता करना है। इसलिए वाहन की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं।

Article Published On: Wednesday, December 16, 2020, 21:00 [IST]
English summary
Delhi police fined 239 vehicles without high security registration plate. Read in Hindi.
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