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HSRP Number Plate: इन 10 स्टेप से दिल्ली में पा सकते हैं एचएसआरपी नंबर प्लेट, कलर-कोडेड फ्यूल स्टीकर
दिल्ली में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वालों का चालान कटना शुरू हो चुका है, ऐसे वाहनों पर 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आज हम आपके लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पाने की जानकारी लेकर आये हैं, राजधानी में 12 अक्टूबर 2020 से पुराने वाहन में नए नंबर प्लेट लगाने की शुरुआत हो चुकी है।
दिल्ली में चौपहिया व दोपहिया वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने के लिए 'bookmyhsrp।com' पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। दिल्ली के रहवासी जिनके वाहन पर एचएसआरपी नहीं है, वह ऑनलाइन अपोइन्टमेंट बुक कर सकते हैं तथा एचएसआरपी स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए ऐसे करें अप्लाई।
स्टेप 1: अधिकारिक वेबसाइट https://www.bookmyhsrp.com/Index.aspx पर जायें।
स्टेप 2: होमपेज पर या तो "प्राइवेट वाहन (नॉन-ट्रांसपोर्ट) - वाइट प्लेट" या "कमर्शियल वाहन (ट्रांसपोर्ट) - यलो प्लेट" टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 3: फ्यूल टाइप पेट्रोल या डीजल या ईवी या सीएनजी या सीएनजी+पेट्रोल का चुनाव करें।
स्टेप 4: अपने वाहन टाइप दोपहिया या तिपहिया या चारपहिया या कमर्शियल वाहन का चुनाव करें।
स्टेप 5: अपने वाहन मेक का चुनाव करें जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, 4 व्हीलर या अन्य वाहन, निर्माता कंपनी के साथ लिखें।
स्टेप 6: अपने राज्य के नाम का चुनाव करें। दिल्ली व उत्तर प्रदेश में एचएसआरपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है।
स्टेप 7: इसके बाद एप्लिकेंट को अपने निकटतम लोकेशन या डीलर, जहां से आपको एचएसआरपी लगवाना चाहते हैं, का चुनाव करना होगा।
स्टेप 8: बुकिंग/अपोइन्टमेंट के लिए एप्लिकेंट को वाहन की जानकारी भरनी होगी।
स्टेप 9: एप्लिकेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हीकल टाइप को डालना होगा तथा इसके बाद 'Next' बटन क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। फिर दिनांक व टाइम स्लॉट का चुनाव करना होगा।
स्टेप 10: एप्लिकेंट ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अगर जीएसटी नंबर रजिस्टर है तो जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। आपके आर्डर की पुष्टि एसएमएस व ई-मेल से होगी।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार 40 लाख से अधिक दोपहिया और चारपहिया वाहन बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के चल रहे हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने 16 नवंबर को एक सूचना जारी किया था जिसमे बताया गया था कि वाहनों पर पुराने नंबर प्लेट को हटाकर नया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में नया नंबर प्लेट और होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है। जबकि 1 अप्रैल 2019 और उसके बाद रजिस्टर किए गए वाहनों में डीलरों द्वारा नया नंबर प्लेट और होलोग्राम स्टीकर लगाया जा रहा है।