इससे सड़क पर चलने वाले किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। इरडा के नियमों के मुताबिक, कार लेने पर 3 साल और टूव्हीलर लेने पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य है।
1. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
केवल व्हीकल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जो पॉलिसी होती है, उसे ओन डैमेज (Own Damage Policy) कहा जाता है। इसमें बीमा कंपनी वाहन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देती है।
2. ओन डैमेज(खुद का नुकसान)
थर्ड पार्टी बीमा के साथ जब Own Damage Policy भी एक ही पैकेज में शामिल करके ली जाती है तो उसे कॉम्प्रिहैन्सिव पॉलिसी कहते हैं। ऐसी पॉलिसी से अन्य व्यक्ति व वाहन को नुकसान के साथ आपके वाहन को हुए नुकसान की भी भरपाई एक ही पॉलिसी से हो जाती है।
3. कॉम्प्रिहैन्सिव कार इंश्योरेंस
कार दुर्घटना में गाड़ी चलाने वाले को हुई शारीरिक क्षति के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा काम आता है। इसे लेना भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तरह अनिवार्य होता है। इसमें चालक और सामने वाली सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति के अलावा अन्य पैसेंजर्स को भी शामिल किया जा सकता है।
4. पर्सनल एक्सीडेंट कवर
ग्राहक चाहे तो मोटर इंश्योरेंस में कुछ एडिशनल कवर एड ऑन कर फायदे बढ़ा सकते हैं। इसमें एक्सेसरीज कवर, इंजन प्रोटेक्शन, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन, जीरो डेप्रिसिएशन जैसे कवरेज जोड़ जा सकते हैं।