इस शहर में गैर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ बंद, इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में भी छूट
चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी से एक अप्रैल तक गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे।
इस दौरान सिर्फ इलेक्ट्रिकल टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने ये फैसला ईवी पॉलिसी के तहत लिया है।

चंडीगढ़ शहर को पर्यावरण के अनुकूल और हरित परिवहन के उद्देश्य के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 जारी की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना और गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कमी लाना है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स में छूट भी दी गई है।
इसके साथ ही गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों को सीमित करने के लिए उनके रजिस्ट्रेशन पर कैपिंग का प्रावधान किया गया है। बीते साल की तुलना में इस साल चार पहिया वाहन में 10% और टू व्हीलर्स में 35% की कमी का लक्ष्य रखा गया है।

चंडीगढ़ के आरटीओ ऑफिस की ओर से बताया गया है कि 10 फरवरी के बाद बेचे गए टू व्हीलर्स का 31 मार्च तक पंजीकरण नहीं किया जाएगा। उसके अलावा नॉन-इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वाहनों के लिए एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा.
क्या कहती है चंडीगढ़ की ईवी पॉलिसी?
चंडीगढ़ ईवी नीति के अनुसार, प्रत्येक वर्ष न्यूनतम प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि ई-वाहनों के पंजीकरण के लिए प्रतिशत का एक विशिष्ट सेट अनिवार्य होगा। जैसे पहले वर्ष के मामले में, जो कि इस वर्ष (2022) है, 35% दोपहिया ईवी वाहनों के पंजीकरण के लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है और फिलहाल इस वर्ष ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों का 65% पूरा हो गया है, नहीं ईंधन आधारित दुपहिया वाहनों के और अधिक पंजीकरण यहां होंगे।


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