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क्लासिक लेजेंड्स के 'येज्दी' ट्रेडमार्क पर हुआ विवाद, हाईकोर्ट ने कही ये बात
येज्दी (Yezdi) के ट्रेडमार्क को लेकर विवाद सामने आया है साथ ही यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि येज्दी ट्रेडमार्क रुस्तमजी ग्रुप के बोमन आर. ईरानी और क्लासिक लेजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड का नहीं है।
इसके बजाय, आदेश में कहा गया है कि ट्रेडमार्क आइडियल जावा (Ideal Jawa) का है, जो इस समय 1991 से लिक्विडेशन के अधीन है। इस फैसले ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को नीलामी के जरिए ट्रेडमार्क बेचने की इजाजत भी दी है।

अदालत के आदेश ने बोमन आर. ईरानी, क्लासिक लेजेंड्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अन्य को 'येज्दी' ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि वे शब्द या उपकरण के रूप में 'येज्दी' शब्द वाले किसी अन्य चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
इस फैसले के जवाब में, क्लासिक लेजेंड्स (Classic Legends) ने कहा है कि कंपनी इस मामले पर कानूनी सलाह ले रही है, और जल्द ही आदेश के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि अंतरिम अवधि के दौरान, 'येज्दी' मोटरसाइकिलों का निर्माण और बिक्री जारी रखेगी।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड, जो लिक्विडेशन के अधीन है, 'येज्दी' ट्रेडमार्क की मालिक है, चाहे वह स्वतंत्र रूप से हो या दूसरे शब्दों में हो। अदालत के फैसले ने आगे कहा कि कंपनी के ट्रेडमार्क अदालत की हियरिंग में हैं क्योंकि यह इस समय लिक्विडेशन कार्यवाही से निपट रही है, जो 1991 में शुरू हुई थी।
यह आदेश देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद द्वारा बोमन ईरानी को जारी किए गए सभी ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को अमान्य घोषित कर दिया है। इसने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण को आधिकारिक लिक्विडेटर (ओएल) के जरिए ऐसे सभी पंजीकरणों को आइडियल जावा में स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा कि बोमन ईरानी और क्लासिक लेजेंड आइडियल जावा को उन सभी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जो ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके किए गए हैं और उन्हें 'येज्दी' ट्रेडमार्क किसी भी रूप में उपयोग से हुई सभी बिक्री और कमाई के डिटेल्स देने का निर्देश दिया है।