बाइक और स्कूटर छोड़िए, ले आइए इलेक्ट्रिक साइकिल! दिल्ली सरकार दे रही है 15,000 रुपये की सब्सिडी

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक साइकिल की खरीद पर 33 प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा की है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदना चाहते हैं, तो आप 15,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को सब्सिडी योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि दिल्ली ऐसा पहला शहर है जहां लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल पर भी सब्सिडी दी जा रही है।

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नई नीति के तहत, दिल्ली में पैसेंजर इलेक्ट्रिक की कीमत पर 25 प्रतिशत और कार्गो इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत पर 33 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। कार्गो ई-साइकिल पर अधिकतम 5,500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। पहले आने वाले 1,000 खरीदारों को ई-साइकिल पर 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

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इलेक्ट्रिक साइकिल डीलर या ओईएम ग्राहक की ओर से प्रोत्साहन के लिए आवेदन देंगे। यह आवेदन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा और खरीदार के बैंक खाते में सात कार्य दिवसों के भीतर सब्सिडी जमा की जाएगी। मांग प्रोत्साहन व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ-साथ वैध जीएसटी पंजीकरण वाले व्यवसायों को भी देय होगा।

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इस नीति के तहत, अगर डिलीवरी या कार्गो कंपनियां अपने पुराने पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करना चाहें तो उन्हें प्रत्येक नई ई-कार्गो साइकिल की खरीद पर 3,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वाहनों को किसी अधिकृत स्क्रैप डीलर से स्क्रैप करवाना होगा। इसके लिए स्क्रैप डीलर से ग्राहक को प्रमाण पत्र भी हासिल करना होगा।

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दिल्ली सरकार ने सभी स्वीकृत ओईएम के डीलरों से यह अपेक्षा की है कि वे दिल्ली ईवी नीति के तहत अनुमोदित पात्र ई-साइकिल मॉडल और बिक्री के समय लागू मांग और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के बारे में ग्राहकों को सभी जानकारी प्रदान करें।

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यह भी कहा गया है कि डीलर को वाहन की बिक्री के समय प्रत्येक ग्राहक से जरूरी जानकारी को लेना होगा। इस जानकारी को डीलर 3 साल तक अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ओईएम या डीलर को ऑनलाइन आवेदन/सॉफ्टवेयर पर 'यूनिक फ्रेम नंबर' दर्ज करना होगा, जिससे प्रोत्साहन राशि की गणना स्वचालित रूप से की जा सकेगी।

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एक ईवी के खरीदार के लिए जो अपने मौजूदा आईसीई वाहन को स्क्रैप करना चाहता है, उन्हें ई-साइकिल की बिक्री में लगे डीलर के पास जाना होगा और पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के साथ अपना पुराना आईसीई वाहन प्रदान करना होगा।

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डीलर ई-साइकिल क्रेता से वाहन और आरसी स्वीकार करेगा और खरीदार की ओर से संबंधित आरटीओ को एक आवेदन दाखिल करेगा जिसमें आईसीई वाहन को स्क्रैप और डी-पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाएगा।

Article Published On: Thursday, May 26, 2022, 17:31 [IST]
English summary
Subsidy on electric cycles rolled out in delhi
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