सावधान! बाइक पर छोटे बच्चों के साथ करते हैं सफर, तो जानें लें ये नए नियम
(Helmet For Children) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। नए यातायात नियमों (Indian Traffic Rules) के तहत बाइक चालक अगर चार साल से कम उम्र के बच्चे के साथ सफर करता है तो बच्चे को हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस बेल्ट (Safety Harness Belt) पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, बच्चे के साथ बाइक की सवारी करने पर बाइक की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (Central Motor Vehicle Act) में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को सड़क पर सुरक्षा प्रदान करेगा। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। केंद्र सरकार नए नियमों को 2023 से लागू करेगी।

नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार को बच्चे को सुरक्षा हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है।

नए नियमों में बाइक के पीछे सवारी करने वाले बच्चे को हेलमेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। पीछे सवारी करने वाले बच्चे को बाइसाइकिल हेलमेट या क्रैश हेलमेट पहनने का निर्देश दिया गया है। यह हेलमेट आईएसआई (ISI) मार्क वाला असली हेलमेट होना चाहिए। केंद्र पहले ही हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।

इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था।


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