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अब बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े गए तो सस्पेंड होगा लाइसेंस, इस शहर में लागू हुआ नया नियम
केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों में संशोधन कर रही हैं और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में मुंबई में अब अगर आप बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने हुए पकड़े जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के अलावा राइडर्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नए नियम के बारे में शहर की यातायात पुलिस ने एक घोषणा करते हुए जानकारी दी है। यातायात पुलिस ने कहा कि यातायात उल्लंघन पर नकेल कसने के लिए यह ठोस कदम उठाया गया है।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस वीडियो में नए नियम की घोषणा की है और कहा कि बिना हेलमेट के सवारी करना खतरनाक है। डीसीपी (ट्रैफिक) राज तिलक रोशन ने कहा कि "बिना हेलमेट वाहन चलाने का प्रत्येक चालान तत्काल आरटीओ को भेजकर तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।"

आगे उन्होंने कहा कि "इसके अलावा अपराधी को निकटतम यातायात चौक पर भेजा जाएगा, जहां उसे रक्षात्मक ड्राइविंग और यातायात नियमों पर दो घंटे के वीडियो देखने होंगे।" बता दें कि जनवरी में मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने पर हॉर्न बजाने वालो को अनुशासित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की थी।

मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर 'द पनिशिंग सिग्नल' नामक एक अभियान के माध्यम से आदतन हॉर्न बजाने वालों को रोकने के लिए कुछ चुनिंदा लेकिन भारी ट्रैफिक सिग्नल पर डेसिबल मीटर लगाए थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) मधुकर पांडे ने इसके बारे में जानकारी दी थी।

उन्होंने बताया कि "डेसीबल मॉनिटर मुंबई शहर के चारों ओर ट्रैफिक सिग्नल से जुड़े होते हैं और जब अनावश्यक हॉर्निंग के कारण कैकोफनी खतरनाक 85-डेसीबल से अधिक हो जाती है, तो सिग्नल टाइमर रीसेट हो जाता है, जिससे सभी वाहनों के लिए वेटिंग टाइम डबल हो जाता है।"

इस प्रकार, जो लोग अपने वाहनों के हॉर्न अधिक बजाते हैं, उनके लिए एक पंक्ति प्रसारित की गई कि 'मोर हॉन्क, मोर वेट', यह एक दंडात्मक संदेश है जो इस तरह के शोर भरे सिग्नल्स पर चमकता है, जिससे अपने वाहनों का हॉर्न बजाने वाले लोग नियंत्रित हो जाते हैं।