Rear-View Mirror Must In Bengaluru: दोपहिया में रियर-व्यू मिरर न होने पर कटेगा 500 रुपये का चालान

पूरे देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारें इन दुर्घटनाओं को कम करने की कवायद कर रही हैं। हाल ही में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दोपहिया वाहन सवारों के लिए एक नया नियम लागू किया है।

Rear-View Mirror Must In Bengaluru: दोपहिया में रियर-व्यू मिरर न होने पर करेगा 500 रुपये का चालान

जानकारी के अनुसार कंपनी बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया वाहनों के लिए रियर व्यू मिरर को अनिवार्य कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस दोपहिया वाहनों में रियर व्यू मिरर की जांच करेगी और जिन चालकों के वाहनों में रियर व्यू मिरर नहीं लगा होगा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

Rear-View Mirror Must In Bengaluru: दोपहिया में रियर-व्यू मिरर न होने पर करेगा 500 रुपये का चालान

जॉइंट कमिश्नर (यातायात) बी. आर. रविकांत गौड़ा ने नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कर्नाटक की राजधानी में दुर्घटनाओं पर किए गए एक अध्ययन के परिणामों का हवाला दिया है और इस नियम को सख्ती से लागू करने की बात कही है।

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उन्होंने कहा कि "बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें घातक परिणाम भी शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोटर चालक या तो रियर-व्यू मिरर का उपयोग करने में विफल रहे या मोड़ लेने से पहले इंटीकेटर्स को तुरंत ऑन किया गया था।

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उन्होंने कहा कि "हाल ही में बेंगलुरु में हुए हादसों का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन से पता चला है कि अचानक होने वाले विचलन घातक दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत संबंधित वर्गों के अनुसार वाहन चालक पर जुर्माना लगाया जाएगा।"

Rear-View Mirror Must In Bengaluru: दोपहिया में रियर-व्यू मिरर न होने पर करेगा 500 रुपये का चालान

उन्होंने कहा कि "जिस भी मोटर-साइकिल या दो-पहिया वाहन पर रियर-व्यू मिरर या इंडिकेटर्स नहीं लगा होगा तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नियम को लागू करने से शहर में दोपहिया सवारों के बीच एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन होगा।"

Rear-View Mirror Must In Bengaluru: दोपहिया में रियर-व्यू मिरर न होने पर करेगा 500 रुपये का चालान

जहां एक ओर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह नियम बेहतर साबित हो सकता है, वहीं बाइक्स को रेंट पर लेने वाले लोगों के लिए यह नियम किसी सिरदर्द से कम नहीं है। बता दें कि बेंगलुरु में कई बाइक रेंट सर्विस सर्विसेज काम करती हैं।

Rear-View Mirror Must In Bengaluru: दोपहिया में रियर-व्यू मिरर न होने पर करेगा 500 रुपये का चालान

ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ज्यादातर रेंटल बाइक्स में रियर व्यू मिरर नहीं लगे होते हैं और साथ ही इंटीकेटर्स भी खराब होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति इन बाइक्स को रेंट पर लेता है, उसे इस नियम के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

Article Published On: Monday, April 12, 2021, 12:46 [IST]
English summary
Rear-View Mirror Is Now Mandatory For Two Wheelers In Bengaluru Fine For Rs 500 Details, Read in Hindi.
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