Cop Fining Vehicles Without Rear View Mirror: रियर व्यू मिरर न होने पर कटेगा चालान, जानिए क्यों है जरूरी

अगर आप बाइक या स्कूटर चलाते है और उसपर रियर व्यू मिरर (पीछे देखने वाले दर्पण) नहीं लगाया है तो आप पर पुलिस जुर्माना लगा सकती है। दिल्ली पुलिस के बाद अब हैदराबाद पुलिस भी रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि मोटर वाहन एक्ट 1988 के अनुसार, दोपहिया वाहनों में रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। वाहन कंपनियां भी नए बाइक व स्कूटर पर रियर व्यू मिरर लगाकर ही उन्हें बेचती हैं।

Cop Fining Vehicles Without Rear View Mirror: रियर व्यू मिरर न होने पर कटेगा चालान, जानिए क्यों है जरूरी

अक्सर दोपहिया वाहन चालक अपनी बाइक या स्कूटर से रियर व्यू मिरर हटवा लेते हैं जो सड़क पर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बाइक पर रियर व्यू मिरर न होने से पीछे से आ रहे वाहन का पता नहीं चलता और ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं।

Cop Fining Vehicles Without Rear View Mirror: रियर व्यू मिरर न होने पर कटेगा चालान, जानिए क्यों है जरूरी

पुलिस ने बताया है कि पिछले साल कई ऐसे मामले आए हैं, जिसमे बाइक चालक रियर व्यू मिरर न होने के कारण दुर्घटना के शिकार हुए हैं। दरअसल, रियर व्यू मिरर से हम अपने पीछे से आ रहे वाहन का पता लगा सकते हैं, अगर यें न हों तो हमें पीछे से आ रहे वाहनों का पता नहीं चलता और हम बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं।

Cop Fining Vehicles Without Rear View Mirror: रियर व्यू मिरर न होने पर कटेगा चालान, जानिए क्यों है जरूरी

हैदराबाद पुलिस पूरे शहर में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है। इस अभियान के दौरान कारों में सीट बेल्ट और बाइक में रियर व्यू के इस्तेमाल को जांचा जा रहा है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस मोटर वाहन कानून (1988) के तहत जुर्माना भी लगा रही है।

Cop Fining Vehicles Without Rear View Mirror: रियर व्यू मिरर न होने पर कटेगा चालान, जानिए क्यों है जरूरी

हालांकि, पुलिस की इस सख्ती का शहर के लोग विरोध कर रहे हैं और आम जनता पर जुर्माने का बोझ डालने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस नियम को सड़क सुरक्षा के दृश्टिकोण के तहत लाया गया है और इसका पालन करने पर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

Cop Fining Vehicles Without Rear View Mirror: रियर व्यू मिरर न होने पर कटेगा चालान, जानिए क्यों है जरूरी

पुलिस का कहना है कि बाइक सुंदर दिखे इसलिए कई बाइक चालक इसे हटा देते हैं जो कि बिलकुल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में खुद के लिए और सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं।

Cop Fining Vehicles Without Rear View Mirror: रियर व्यू मिरर न होने पर कटेगा चालान, जानिए क्यों है जरूरी

पुलिस ने कार के पीछे बैठे लोगों के लिए भी सीटबेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया है। अक्सर कार के पीछे बैठे लोग सीटबेल्ट नहीं लगाते हैं। कार चलाते समय पीछे बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है जितना सामने बैठे लोगों को लगाना।

Cop Fining Vehicles Without Rear View Mirror: रियर व्यू मिरर न होने पर कटेगा चालान, जानिए क्यों है जरूरी

सड़क हादसे के समय सीट बेल्ट लगाने वाले लोग गंभीर चोटों से बच सकते हैं जबकि सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने वालों को ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना होती है।

Article Published On: Monday, March 22, 2021, 12:45 [IST]
English summary
Hyderabad police fining vehicles without rear view mirrors. Read in Hindi.
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