जुर्माना कम होने के बाद राजस्थान में लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट: परिवहन मंत्री
राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह बयान दिया है कि "केंद्र द्वारा जारी नए मोटर व्हीकल एक्ट को राजस्थान में तभी लागू किया जाएगा, जुर्माने की रकम को कम किया जाएगा।"

खाचरियावास ने कहा कि "राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य में जुर्माने की रकम को कम कर सकती है और उनके विभाग ने 17 अपराधों के लिए जुर्माने की रकम को कम करने के लिए कानूनी राय मांगी है।"

मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए जारी की गई एडवाइजरी के बारे में खाचरियावास ने कहा कि "केंद्र सरकार बीजेपी शासित राज्यों में भी इस नए एक्ट को लागू करने में असफल रही है।"

उन्होंने कहा कि "गुजरात में भी बीजेपी राज्य सरकार ने हेलमेट की अनिवार्यता के कानून को हटा दिया है। इसलिए हम तभी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करेंगे, जब जुर्माने की रकम कम की जाएगी।"

उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि "यह क्या हो रहा है कि बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी इस नए व्हीकल एक्ट को लागू नहीं कर रही है।" उन्होंने केंद्र द्वारा जारी एडवाइजरी को गैनकानूनी बताया और यह आरोप लगाया कि इसे धमकी भरे शब्दों में जारी किया गया है।

आपको बता दें कि हाल ही में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में गुजरात सरकार ने ढील देते हुए नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बना हुआ है। हेलमेट पहनना ऐच्छिक बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून के अनिवार्य हेलमेट नियम के विरूद्ध सरकार को कई प्रतिवेदन मिलने के बाद किया था।

खाचरियावास ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि "केंद्र सरकार को सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की एक मीटिंग बुलानी चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि इस नए एक्ट में क्या अच्छा है।"

उन्होंने इस एक्ट को आर्थिक व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि "देश में पहले से ही आर्थिक व्यवस्था कमजोर है और युवाओं में बेरोजगारी है। जुर्माने की रकम को कम करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है और वो हम कर रहे है।"


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