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BIS Certification For Helmet: घटिया क्वालिटी के हेलमेट की बिक्री होगी बंद, लागू हुआ नया कानून
परिवहन मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि देश में अब केवल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) से प्रमाणित आईएसआई मार्क हेलमेट ही बेचे जाएंगे। आदेश के बाद से बिना बीआईएस प्रमाणित हेलमेट बेचना गैरकानूनी होगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है की इसका मकसद देश में खराब क्वालिटी के हेलमेट की बिक्री में रोक लगाना है।
परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए 'हेलमेट क्वालिटी कंट्रोल' नियम लाया है जिसके अनुसार देश में हेलमेट का निर्माण कर रही अथवा आयात कर रही कंपनियों को हेलमेट की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए बीआईएस द्वारा बनाये गए स्टैंडर्ड का पालन करना होगा।
हेलमेट की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति को भारतीय के मौसम समीकरणों के अनुसार हेलमेट के वजन और गुणवत्ता से संबंधित नियम बनाने का काम सौंपा गया था।
समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में खराब क्वालिटी के हेलमेट के इस्तेमाल से दुर्घटनाओं में घायलों और मौतों की संख्या बढ़ी है। दोपहिया वाहन चालक चालान से बचने के लिए सड़क किनारे बिकने वाले खराब हेलमेट खरीद लेते हैं जो दुर्घटना के समय सर की सुरक्षा करने में सफल नहीं होती है।
समिति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुशंसा की कि देश में बिना प्रमाणित हेलमेट की बिक्री में तुरंत रोक लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समिति ने मार्च 2018 में अपनी एक रिपोर्ट में हेलमेट के वजन में कमी करने की अनुशंसा की थी। समिति ने बताया था कि हेलमेट का वजन 1200 ग्राम के भीतर रहना चाहिए।
समिति की अनुशंसा पर बीआईएस ने हेलमेट के लिए बनाये गए गुणवत्ता मानकों में बदलाव किया था। इस समिति में एम्स और बीआईएस के एक्सपर्ट और डॉक्टर मौजूद थे। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल 1.7 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन बनाये जाते हैं।
जिनेवा आधारित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने परिवहन मंत्रालय के इस फैसले का समर्थन किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष के के कपिला ने कहा कि भारत में इस नियम को लागू करने से दोपहिया चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।