ओडिशा पुलिस रद्द करेगी बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वालों का लाइसेंस, जानें
ओडिशा सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक चालकों पर कड़ी करवाई करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से हेलमेट न पहन के टू-व्हीलर चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अपील की है। पुलिस अधिकारीयों को जनवरी 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच रद्द किये गए ड्राइविंग लाइसेंस की सूची सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच के समक्ष जमा करने का भी आदेश दिया गया है।

एक आम सूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन एक्ट के अनुभाग 194 डी के अनुसार हेलमेट न पहन कर टू-व्हीलर चलने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा साथ ही बार-बार उल्लंघन करने पर तीन महीनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

ओडिसा पुलिस के अनुसार 2019 में 4,688 टू-व्हीलर सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। जबकि राज्य में सड़क हादसों में 5,333 लोगों की मौत हुई है, मरने वालों में 2,398 लोग दोपहिया वाहन सवार 2,398 थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मरने वाले 2,398 लोगों में 2,156 लोगों ने वाहन चलते समय हेलमेट नहीं पहना था।

पुलिस ने बताया कि हेलमेट पहनने से मौतों में कमी हो सकती थी। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए आईटी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन से संबंधित कागजात, ई-चालान अथवा अन्य कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखा जाएगा।

मंत्रालय ने बताया कि इस पोर्टल का उद्देश्य वाहन से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण आसान बनाना है। वाहन चालकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गए दस्तवेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा जिसके बाद इन्हे स्मार्टफोन पर भी सेव करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ें पर निरीक्षणकर्ता को दिखाया जा सकता है।

इस व्यवस्था से चालक को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तवेजओं की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल में लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा जारी या निरस्त किये गए लाइसेंस का विवरण कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किया जाएगा।

इस तरह के रिकॉर्ड को पोर्टल पर नियमित रूप से परिलक्षित किया जाएगा, इसके अलावा ड्राइवर के व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी। नए मोटर वाहन एक्ट में जुर्माने की दरों को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नए नियम के तहत 1,000 से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।


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