अब नई दोपहिया वाहन के साथ मिलेगा दो हेलमेट, नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा बंद
देश भर में सड़क दुर्घटना से हजारों लाखों लोगों की जान हर साल जाती है, इसके लिए कई राज्य में हेलमेट लगाना अनिवार्य भी कर दिया गया है। कई लोग वाहन खरीदने के बाद भी हेलमेट नहीं खरीदते है।

इससे बचने के लिए अब महाराष्ट्र में जल्द ही नई दोपहिया वाहन की खरीदी पर डीलरशिप द्वारा दो बीआईएस स्टैंडर्ड वाले हेलमेट दिया जाना शुरू किया जा सकता है।

सामने आयी एक मीडिया रिपोर्ट के दौरान यह खबर आयी है कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सियाम (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स) को इस नियम का पालन करने का निर्देश दिया है।

इस नियम का उल्लंघन किये जाने पर राज्य में दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है। यह निर्देश बीते 5 मार्च को जारी किया गया है, इसकी सबसे पहले चर्चा महाराष्ट्र हाई कोर्ट द्वारा की गयी थी।

महाराष्ट्र हाई कोर्ट के नागपुर ब्रांच ने नई वाहन के साथ दो हेलमेट नहीं देने को घोर अपराध माना तथा राज्य में नए दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बैन करने का सुझाव दिया गया था।

इसके बाद कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस नियम को पालन करवाने का आदेश दिया। यह जानकारी सामने आयी थी कि वाहन निर्माता कंपनी बिक्री के बाद डीलरों को हेलमेट प्रदान नहीं कर रहे है।

इसके चलते ही यह आदेश जारी किया गया है, आने वाले समय में देखना होगा कि वाहन निर्माताओं द्वारा इस नियम का पालन किया जाता है या नहीं, नहीं तो राज्य में दोपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है।


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