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Govt Allows Sale Of EVs Without Batteries: अब बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों का भी होगा पंजीकरण
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य स्वैच्छिक बैटरी के उपयोग को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों की गतिशीलता में तेजी लाना है।
राज्य परिवहन आयुक्तों और प्रमुख सचिवों को संबोधित पत्र की प्रति में, मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की कुल कीमत में से बैटरी की कीमत को अलग किया जाना चाहिए। बैटरी की कीमत वाहन की कुल कीमत का 30-40 प्रतिशत होता है जिससे वाहन की कीमत में इजाफा हो जाता है।
मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों से बैटरी की अनिवार्यता को खत्म करने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी साथ ही ग्राहकों को भी बैटरी वाले वाहन या बिना बैटरी वाले वाहन खरीदने का विकल्प भी मिलेगा।
मंत्रालय ने बताया कि ग्राहकों को बैटरी की खरीद अपने पसंद के बैटरी निर्माता से करने की छूट देनी चाहिए। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी (नियमित बैटरी या स्वैपेबल बैटरी) के प्रोटोटाइप को परीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ने स्पष्ट किया कि टेस्ट एजेंसी द्वारा बिना बैटरी वाले वाहनों को टेस्ट एजेंसी द्वारा जांचने के बाद उन्हें बेचा और पंजीकृत किया जा सकता है। मंत्रालय ने आगे बताया कि पंजीकरण के उद्देश्य के लिए मेक / टाइप या बैटरी के किसी अन्य विवरण को निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है।
उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए चलाए जा रहे फेम-2 स्कीम की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी कर दी है। बता दें कि फेम-2 स्कीम की वैद्यता 30 जून को समाप्त हो रही थी जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है।
फेम-2 स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भी शामिल किया गया है। स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को आयत शुल्क, उत्पादन शुल्क और टैक्स में छूट जैसे कई फायदे दिए गए है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम की जा सके।