DL Suspension Without Helmet In Karnataka: कर्नाटक में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर निलंबित हो लाइसेंस
यातायात नियमों को सख्त करने और बाइक राइडर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक राज्य में अब बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

राज्य में परिवहन अधिकारियों को अब कहा गया है कि हेलमेट न पहन कर बाइक या स्कूटर चलाने वालों के 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। साल 2019 में लागू होने वाले मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के अनुसार कुछ नियमों में बदलाव हुआ था।

अधिनियम के अनुसार बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाने पर जुर्माने के तौर पर मात्र 100 रुपये लिए जाते थे, जिस बढ़ाकर 1,000 रुपये तक कर दिया गया था और अब इसे तीन महीने के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन तक में बदल दिया गया है।

हालांकि कई राज्यों ने मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम द्वारा निर्धारित नए नियमों का पालन नहीं किया है और कर्नाटक सरकार ने भी जनता के विरोध के बाद 500 रुपये का जुर्माना कम किया था और ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन को लागू नहीं किया था।

एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कर्नाटक सरकार को एमवीए अधिनियम में अधिसूचित नियमों को लागू करने और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया था।

जिसके बाद, कर्नाटक परिवहन आयुक्त के कार्यालय ने सभी डिवीजनों के संयुक्त आयुक्तों को "तत्काल प्रभाव" के साथ नए नियम को लागू करने के लिए कहा है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस मामले में सितंबर तक इस साल के चालानों के आंकड़े जारी किए गए थे।

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल सितंबर तक 20.7 लाख से अधिक मोटर चालकों को बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के लिए बुक किया जा चुका है। अतिरिक्त 12.5 लाख मोटर चालकों को हेलमेट पहने बिना पिलियन की सवारी करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।


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