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चप्पल, सैंडल पहन के बाइक चलाने पर लगेगा जुर्माना, दूसरी बार में होगी जेल
देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिए गए है तथा इसके तहत कई नए नियम लाये जा रहे है। अब देश में बाइक चलाते समय अगर आपने चप्पल या सैंडल पहनी है तो आपको 1000 रुपयें का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बतातें चले कि चप्पल, स्लिपर पहन के बाइक चलाने पर जुर्माना पहले से ही मौजूद है लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं होता था। लेकिन अब नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में इसका फाइन बढ़ा दिया गया है तथा कड़ाई से लागू किये जाने की बात कहीं जा रही है।
इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि गियर वाले बाइक में चप्पल, स्लिपर या सैंडल पहने रहने पर गियर बदलने में मुश्किल जाती है जिससे पैर के फिसलने का डर बना रहता है और यह दुर्घटना का कारण बन सकता है।
इस नियम को आजतक किसी भी राज्य में आजतक लागू नहीं किया गया है लेकिन अब नए नियमों की कड़ाई से पालन की वजह से इस नियम को भी शुरु कर दिया गया है तथा इसके लिए अब चालान काटे जाने है।
खबर आयी है कि देश में दिल्ली व उत्तरप्रदेश जैसे कई जगहों पर कुछ अधिकारियों द्वारा इस जुर्म के लिए चालान काटे जा चुके है। इसके लिए पहली बार में 1000 रुपयें का जुर्माना लिया जा रहा है।
इसके साथ ही अगर आप दूसरी बार इस जुर्म के चलते पकड़ में आते है तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है। हालांकि इस तरह की नौबत अभी किसी भी जगह में देखने को नहीं मिली है।
देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के इन नए नियमों का बहुत ही विरोध किया जा रहा है। हाल ही में एक नया नियम यह था कि अधिक फाइन होने पर आपको इंश्योरेंस के लिए भी अधिक पैसे देने पड़ सकते है।
हाल ही में उत्तरप्रदेश में ही कर्मिशयल व्हीकल के ड्राइवर व हेल्पर पर लुंगी व बनियान पहनने पर 2000 रुपयें का जुर्माना लगाने की बात कहीं गयी है। इन्हें फूल पैंट, शर्ट/टी-शर्ट तथा जूते पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
वहीं राजस्थान में वाहनों पर जाति का नाम या इस तरह की स्टिकर लगे हो तो उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है। इस तरह के नए नए नियम रोज सामने आ रहे है।
देश में लोग भारी फाइन से परेशान हो चुके है, उड़ीसा में पहले चार दिन में ही ट्रैफिक पुलिस ने 88 लाख रुपयें का कलेक्शन कर लिया था। देश भर के कई राज्यों में इसको लेकर संशय है इसलिए वहां लागू नहीं किया गया है।
न्यू ट्रैफिक व्हीकल एक्ट को 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने लागू किया था लेकिन राज्यों में लागू करने के लिए यह निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा मध्यप्रदेश में इसे लागू करने से मना कर दिया गया है।
ड्राइवस्पार्क के विचार
नागरिकों की सड़क पर सुरक्षा करना बहुत ही नेक सोच है लेकिन ऐसे अजीबो-गरीब नियम से लोगों को परेशानी हो सकती है। साथ ही निम्न वर्ग के लोगों को इससे खासी दिक्क्त हो सकती है। सरकारों को इस तरह के नियमों को लागू करने से बचना चाहिए।