चप्पल, सैंडल पहन के बाइक चलाने पर लगेगा जुर्माना, दूसरी बार में होगी जेल

देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिए गए है तथा इसके तहत कई नए नियम लाये जा रहे है। अब देश में बाइक चलाते समय अगर आपने चप्पल या सैंडल पहनी है तो आपको 1000 रुपयें का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

बाइक ट्रैफिक फाइन स्लिपर चप्पल पहनने पर 1000 रुपयें का जुर्माना

बतातें चले कि चप्पल, स्लिपर पहन के बाइक चलाने पर जुर्माना पहले से ही मौजूद है लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं होता था। लेकिन अब नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में इसका फाइन बढ़ा दिया गया है तथा कड़ाई से लागू किये जाने की बात कहीं जा रही है।

बाइक ट्रैफिक फाइन स्लिपर चप्पल पहनने पर 1000 रुपयें का जुर्माना

इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि गियर वाले बाइक में चप्पल, स्लिपर या सैंडल पहने रहने पर गियर बदलने में मुश्किल जाती है जिससे पैर के फिसलने का डर बना रहता है और यह दुर्घटना का कारण बन सकता है।

बाइक ट्रैफिक फाइन स्लिपर चप्पल पहनने पर 1000 रुपयें का जुर्माना

इस नियम को आजतक किसी भी राज्य में आजतक लागू नहीं किया गया है लेकिन अब नए नियमों की कड़ाई से पालन की वजह से इस नियम को भी शुरु कर दिया गया है तथा इसके लिए अब चालान काटे जाने है।

बाइक ट्रैफिक फाइन स्लिपर चप्पल पहनने पर 1000 रुपयें का जुर्माना

खबर आयी है कि देश में दिल्ली व उत्तरप्रदेश जैसे कई जगहों पर कुछ अधिकारियों द्वारा इस जुर्म के लिए चालान काटे जा चुके है। इसके लिए पहली बार में 1000 रुपयें का जुर्माना लिया जा रहा है।

बाइक ट्रैफिक फाइन स्लिपर चप्पल पहनने पर 1000 रुपयें का जुर्माना

इसके साथ ही अगर आप दूसरी बार इस जुर्म के चलते पकड़ में आते है तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है। हालांकि इस तरह की नौबत अभी किसी भी जगह में देखने को नहीं मिली है।

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देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के इन नए नियमों का बहुत ही विरोध किया जा रहा है। हाल ही में एक नया नियम यह था कि अधिक फाइन होने पर आपको इंश्योरेंस के लिए भी अधिक पैसे देने पड़ सकते है।

बाइक ट्रैफिक फाइन स्लिपर चप्पल पहनने पर 1000 रुपयें का जुर्माना

हाल ही में उत्तरप्रदेश में ही कर्मिशयल व्हीकल के ड्राइवर व हेल्पर पर लुंगी व बनियान पहनने पर 2000 रुपयें का जुर्माना लगाने की बात कहीं गयी है। इन्हें फूल पैंट, शर्ट/टी-शर्ट तथा जूते पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

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वहीं राजस्थान में वाहनों पर जाति का नाम या इस तरह की स्टिकर लगे हो तो उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है। इस तरह के नए नए नियम रोज सामने आ रहे है।

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देश में लोग भारी फाइन से परेशान हो चुके है, उड़ीसा में पहले चार दिन में ही ट्रैफिक पुलिस ने 88 लाख रुपयें का कलेक्शन कर लिया था। देश भर के कई राज्यों में इसको लेकर संशय है इसलिए वहां लागू नहीं किया गया है।

बाइक ट्रैफिक फाइन स्लिपर चप्पल पहनने पर 1000 रुपयें का जुर्माना

न्यू ट्रैफिक व्हीकल एक्ट को 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने लागू किया था लेकिन राज्यों में लागू करने के लिए यह निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा मध्यप्रदेश में इसे लागू करने से मना कर दिया गया है।

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ड्राइवस्पार्क के विचार

नागरिकों की सड़क पर सुरक्षा करना बहुत ही नेक सोच है लेकिन ऐसे अजीबो-गरीब नियम से लोगों को परेशानी हो सकती है। साथ ही निम्न वर्ग के लोगों को इससे खासी दिक्क्त हो सकती है। सरकारों को इस तरह के नियमों को लागू करने से बचना चाहिए।

Hindi
English summary
Now Wear Your Shoes Before Riding Bike, Scooter As Chappals Might Get You Rs 1000 Challan. Read in Hindi.
Story first published: Tuesday, September 10, 2019, 12:43 [IST]
 
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