केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने देश में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट 129, 1988 के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट और फुट रेस्ट को वाहन चलाते वक्त इन सभी का इस्तेमाल करना आवश्यक है। ऐसा न करने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना के प्रावधान भी है।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्देश को अब केरल सरकार के परिवहन विभाग ने भी राज्यभर में लागू करने का निश्चय कर लिया है। केरल में परिवहन विभाग ने राज्य के परिवहन आयुक्त और राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया है। परविहन विभाग के निर्देश में यह साफ किया गया है कि सभी दोपहिया वाहन की सवारी करने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

विभाग ने परिवहन आयुक्त और राज्य पुलिस के कार्यालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि दो पहिया यात्री हेलमेट और चार पहियों में सफर करने वाले यात्री सीट बेल्ट पहनें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसपे उचित कारवाई किया जाएं।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, के आर ज्योतिलाल ने राज्य परिवहन आयुक्त और पुलिस प्रमुख को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सीट बेल्ट और हेलमेट नियमों को राज्य के भीतर पूरी तरह से सख्ती से लागू किया जाए।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

"साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि "कोई भी बीमा कंपनी उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों को कोई मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क के नियमों का उल्लंघन अपराध हैं।"

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आपको बता दें कि केरल में इस वक्त सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। दो और चार पहियों से होने वाली दुर्घटना में अक्सर लोगों की जान चली जाती है। अगर केरल में हुए सड़क दुर्घटनाओं के आकड़ों पर ध्यान दें को 2018 में 868 कार और 1,382 मोटरसाइकल सवारों ने अपनी जान गंवाई है।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

राज्य में 4,303 लोग सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वहीं घायलों की संख्या 45,458 रही है। वहीं पूरे राज्य में कुल 40,181 सड़क दुर्घटना के आकड़े दर्ज है। इस बीच परिवहन विभाग का यह निर्देश आना गंभीर बात है।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

परिवहन विभाग का यह नया निर्देश मोटर वाहन विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा 2015 में करेल उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत काम करेगा। 2015 में केरल उच्च न्यायालय के निर्देश में यह साफ किया गया है कि दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों यात्रियों को हेलमेट पहनना और चार पहिया में सफर करने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट का उपयोग कर अनिवार्य है।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

अदालत ने यह फैसला तब दिया था, जब एक्टिवीस्ट बेसिल एटिपेट्टी ने अपनी याचिका दर्ज की थी। इस याचिका में मोटर वाहन धारा 129, 1988 के तहत पीछ बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट का उपयोग की मांग की गई थी।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

केरल में दोपिहया वाहन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट उपयोग अनिवार्य करने पर ड्राइवस्पार्क के विचार

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 में पहले से ही कहा गया है कि दोपहिया वाहन पर दोनों लोगों को हेलमेट पहनना होगा। यह कानून बिना किसी अपवाद के देश भर में पहले से ही लागू है। जबकि केरल सरकार इसे अभी लागू कर रही है।

केरल में दोपहिया पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य

इसका स्हवागत करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसमें बहुत देर कर दिया है। लेकिन केरल सरकार ने इसमें आगे बढ़कर यह भी साफ किया है कि कानून का उल्लघंन करने वाले लोगों को बीमा कंपनियां से किसी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा।

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English summary
God's Own Country Enforces Helmet Rules For Pillion Riders. Read in Hindi.
 
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