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बाइक के साथ अब 2 हेलमेट खरीदना अनिवार्य, वरना नहीं करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
कई राज्यों की सरकार ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है तथा कई राज्यों में इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए पीछे बैठने वाले यात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने बाइक व स्कूटर को नए सुरक्षा फीचर के अनिवार्यता के नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया है। अब हेलमेट को लेकर भी कई कड़े कदम उठाये जा रहे है।
मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार बाइक या स्कूटर खरीदने पर 2 हेलमेट खरीदना भी अनिवार्य कर दिया गया है तथा परिवहन विभाग में हेलमेट खरीदने की पर्ची दिखाए जाने पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
जारी किये गए नए आदेश के अनुसार दो पहिया वाहन बेचने वाले को ग्राहकों को दो नए हेलमेट बेचना भी अनिवार्य होगा तथा उसी की रसीद के आधार पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। रसीद जमा ना करने की स्थिति में वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
अनिवार्य 2 हेलमेट की खरीदी का आदेश जारी करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने वाहन विक्रेताओं को आदेश जारी किया है कि ग्राहकों को 2 हेलमेट भी साथ में बेचे।
परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है कि दो हेलमेट की खरीदी का रसीद देखे बिना किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन ना करे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने भी इस बाबत पहले भी आदेश जारी कर दिया गया था लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा था।
दो पहिया वाहन चालकों में जागरूकता लाने के लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह आदेश 5 सितंबर 2014 को दिया था लेकिन इसको अच्छे तरह से पालन नहीं किया जा रहा था इसलिए फिर से यह आदेश निकाला गया है।
मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा बनाये गए सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तैयार किये गए हेलमेट ही लगाया जाना अनिवार्य है। भारत में हेलमेट का स्तर ISI से निर्धारित होता है।