अब प्रिंसिपल ड्राइविंग लाइसेंस भी बाटेंगे

बीते मंगलवार को सरकार ने यह आदेश दिया कि सरकारी कालेजो में प्रिंसिपल को छात्रो के लिए लर्निंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया जाता है। लाइसेंस के लिए छात्र कालेज प्रशासन को एक फार्म भर कर देंगे और कालेज प्रशासन उनकी जांच कर छात्रो को प्रिंसिपल के सामने एक टेस्ट दिलवायेगा। प्रिंसिपल छात्रो से ट्रैफिक नियमो सम्बंधी टेस्ट लेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल छात्रो को लर्निंग लाइसेंस जारी कर देंगे। इस लाइसेंस के लिए प्रिंसिपल को डीटीओ कार्यालय से एक रसीद बुक दी जायेगी जिसमें प्रिंसिपल छात्रो से लाइसेंस की फिस जमा करायेंगे।
अभी यह योजना केवल सरकारी कालेजो में ही लागू की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेज, एफटीआई, आईटीआई, के छात्र ही अभी फिलहाल इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रिंसिपल जो भी लाइसेंस जारी करेंगे उनके बारे में डीटीओ कार्यालय को सूचित करेंगे। इसके लिए छात्रो को तीन पासपोर्ट साइज के फोटो, व लर्निंग लाइसेंस का फार्म, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कालेज में जमा करनी होगी।
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