कार में थी खराबी तो कंपनी ने की मनमानी, ठोका केस तो ग्राहक को मिले 60 लाख रुपये, जानें पूरा मामला

फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपने एक ग्राहक को कार को खरीदने में चुकाई गई कीमत 60 लाख रुपए वापस करेगी। दरअसल कार के मालिक को 9 सालों से ऑडी Q7 कार में दिक्कत हो रही थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्राहक ने 2009 में ऑडी Q7 कार खरीदी थी। कुछ साल बाद यानि जुलाई 2014 में कल्लाकुरिची में एक घटना के दौरान इस का ब्रेक सिस्टम फेल हो गया। जिससे कार में ब्रेक से जुड़ी समस्या शुरु हो गई थी।

Volkswagen

इस मामले को लेकर तमिलनाडु के व्यवसायी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) में अपील की, जहां आयोग ने ऑडी कार निर्माता की पैरेंट कंपनी फॉक्सवैगन को कार की पूरी कीमत के साथ इस केस में खर्च होने वाली रकम को भी वापस करने का आदेश दिया है।

पीठ ने कहा कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को उसके प्रोडक्ट में खराबी पाई जाने के बाद छूट नहीं दी जा सकती। इस खराबी से कार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को गंभीर चोट लग सकती थी। न्यायमूर्ति आर सुब्बैया और कमीशन के सदस्य आर वेंकटसेपेरुमल की आयोग पीठ ने फॉक्सवैगन को 60 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए दो महीने का समय दिया है।

Volkswagen

कंपनी को गाड़ी खरीदने वाले सरवाना स्टोर्स को केस में लगने वाले 25,000 रुपए के भुगतान का भी आदेश दिया है। सरवाना स्टोर्स के नाम से ही कार का रजिस्ट्रेशन है। जनवरी 2009 में शिकायतकर्ता ने अपनी कंपनी के नाम से एक ऑडी Q7 3.0 TDI Quattro ली थी।

इस मामले में कंपनी ने दलील दी थी कि ये गलत आरोप हैं कि उनके गाड़ी में मैनुफैक्चरिंग के दौरान इस तरह की खराबी नहीं थी। हालांकि, पीठ ने कंपनी की इन दलीलों को खारिज किया और चालान बिलों का उल्लेख किया और कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी और डीलर को मरम्मत और सर्विसिंग के लिए लाखों रुपए की बड़ी रकम का भुगतान एक बार नहीं बल्कि दो बार किया गया था।

Most Read Articles

Hindi
English summary
Volkswagen refunded rs 60 lakh to buyer for defective brakes tami nadu
 
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X