Just In
- 8 hrs ago क्या आपने कभी सोचा है, ट्रेन चलने से पहले झटका क्यों देती है? जानिए वजह
- 1 day ago Top-10 Bikes : February में इन टॉप-10 बाइक की हुई जबरदस्त बिक्री, जानें किसने किया नंबर-01 की पोजिशन पर कब्जा
- 1 day ago FAME-II Subsidy : इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का सुनहरा मौका! 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगी कीमत, अभी खरीद पर भारी बचत
- 1 day ago Viral Video : Mahindra Scorpio-N चलाकर अमेरिका पहुंचा शख्स, New York के Times Square पर फहराया भारत का झंडा
Don't Miss!
- Movies प्रेग्नेंसी में भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, अनन्या पांडे की बहन ने हैवी बेबी बंप में किया ये काम
- News किसान आंदोलन को RSS ने बताया 'विघटनकारी ताकतें', अब सरवन सिंह पंढेर ने दिया जवाब
- Finance कृषि उपकरणों की खरीद पर यूपी सरकार दे रही 50% सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन
- Lifestyle Shahi Tukda Recipe: इफ्तार पार्टी के लिए मीठे में सर्व करें शाही टुकड़ा, यहां जानिए पूरी रेसिपी
- Travel ये 5 एयरपोर्ट किसी 5 स्टार होटल से नहीं है कम, सजावट में देते हैं विदेशी एयरपोर्ट्स को कड़ी टक्कर
- Education SBI PO Final Result 2023: एसबीआई पीओ फाइनल रिजल्ट 2023 घोषित, PDF और रोल नंबर यहां देखें
- Technology Infinix Note 40 सीरीज 108MP कैमरा के साथ ग्लोबली लॉन्च, इस दिन से शुरू हो रही सेल, जानें कीमत
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
कार में थी खराबी तो कंपनी ने की मनमानी, ठोका केस तो ग्राहक को मिले 60 लाख रुपये, जानें पूरा मामला
फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपने एक ग्राहक को कार को खरीदने में चुकाई गई कीमत 60 लाख रुपए वापस करेगी। दरअसल कार के मालिक को 9 सालों से ऑडी Q7 कार में दिक्कत हो रही थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्राहक ने 2009 में ऑडी Q7 कार खरीदी थी। कुछ साल बाद यानि जुलाई 2014 में कल्लाकुरिची में एक घटना के दौरान इस का ब्रेक सिस्टम फेल हो गया। जिससे कार में ब्रेक से जुड़ी समस्या शुरु हो गई थी।
इस मामले को लेकर तमिलनाडु के व्यवसायी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) में अपील की, जहां आयोग ने ऑडी कार निर्माता की पैरेंट कंपनी फॉक्सवैगन को कार की पूरी कीमत के साथ इस केस में खर्च होने वाली रकम को भी वापस करने का आदेश दिया है।
पीठ ने कहा कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को उसके प्रोडक्ट में खराबी पाई जाने के बाद छूट नहीं दी जा सकती। इस खराबी से कार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को गंभीर चोट लग सकती थी। न्यायमूर्ति आर सुब्बैया और कमीशन के सदस्य आर वेंकटसेपेरुमल की आयोग पीठ ने फॉक्सवैगन को 60 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए दो महीने का समय दिया है।
कंपनी को गाड़ी खरीदने वाले सरवाना स्टोर्स को केस में लगने वाले 25,000 रुपए के भुगतान का भी आदेश दिया है। सरवाना स्टोर्स के नाम से ही कार का रजिस्ट्रेशन है। जनवरी 2009 में शिकायतकर्ता ने अपनी कंपनी के नाम से एक ऑडी Q7 3.0 TDI Quattro ली थी।
इस मामले में कंपनी ने दलील दी थी कि ये गलत आरोप हैं कि उनके गाड़ी में मैनुफैक्चरिंग के दौरान इस तरह की खराबी नहीं थी। हालांकि, पीठ ने कंपनी की इन दलीलों को खारिज किया और चालान बिलों का उल्लेख किया और कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी और डीलर को मरम्मत और सर्विसिंग के लिए लाखों रुपए की बड़ी रकम का भुगतान एक बार नहीं बल्कि दो बार किया गया था।