नंबर प्लेट नहीं होने पर अब चालान नहीं सीधे होगा एफआईआर, 6 महीने तक की हो सकती है जेल
आपके वाहन में अगर नंबर प्लेट नहीं है तो छोटे-मोटे चालान की जगह पर एफआईआर हो सकती है। वाहन में नंबर प्लेट ना होने पर अब 1 महीने से लेकर 6 महीने की जेल भी हो सकती है।

हाल ही में पंजाब के लुधियाना में यह आदेश जारी किया गया है कि वाहन अगर बिना नंबर प्लेट का पाया जाता है तो वाहन चालक पर जुर्माने की जगह सीधे एफआईआर का प्रावधान किया जायें।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब तक वाहन में नंबर प्लेट नहीं होने पर 1000 से 2000 रुपयें का चालान लगा कर छोड़ दिया जाता था लेकिन अब इस नियम का उललंघन करने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

शनिवार को कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है। बिना नंबर प्लेट वाले वाहन अक्सर अपराधों जैसे चोरी, डकैती, स्नैचिंग जैसे अपराधों को अंजाम देने के लिए काम में लाये जाते है इसलिए यह कदम उठाया गया है।

इस आदेश को धारा 144 के तहत जारी किया गया है तथा इस नियम के दोषी पर नियम का उल्लंघन करने के जुर्म में धारा 188 के तहत आरोपी बनाया जा सकता है। इस जुर्म के लिए एक महीने की जेल हो सकती है जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

बतातें चले कि अधिकतर चोरी या अन्य तरह के अपराध की घटनाओं में बिना नंबर प्लेट वाले वाहन का उपयोग किया जाता है। इससे पुलिस की कार्यवाही मेंभी बाधा आती है तथा अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।

कमिश्नर ने बताया है कि इसके बाद झूठे नंबर प्लेट से जुड़ी नियम लाये जायेंगे। कई बार अपराधियों द्वारा गलत या झूठे नंबर प्लेट का सहारा लिया जाता है जिससे वह आसानी से बच निकलते है।

इस नए आदेश का उल्लंघन करने पर जेल के साथ 200 रुपयें का जुर्माना भी लगाया जायेगा, जिसे 1000 रुपयें तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से सजा के खौफ से बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों में कमी आ सकती है।

हाल ही में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के दौरान बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ायी गयी थी। लेकिन इसे जुर्म रोकने के लिए पर्याप्त कदम ना मानते हुए लुधियाना कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है।

ड्राइवस्पार्क के विचार
जुर्म रोकने के लिए यह बहुत ही अच्छा कदम है लेकिन कई बार कई कारणों से कुछ वाहन में नंबर प्लेट नहीं होता है। ऐसे में इस तरह के नियमों के मामलें को बेहद सावधानी के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।


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