दिल्ली वाले हो जाएं सावधान! अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डलवाने जाना पड़ सकता है भारी, जानें नियम

दिल्ली-NCR में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारा एक नई रणनीति लेकर आई है। जिसके तहत बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पकड़ने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में राज्य सरकार का सख्त निर्देश है कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी लोग बिना PUC के गाड़ी चला रहे हैं।

Delhi Smart Cameras At Fuel Pumps to Check PUC

अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाए नहीं तो भारी नुकसान सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच के लिए स्मार्ट कैमरे लगा रही हैं।

ये स्मार्ट कैमरे पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहनों रजिस्ट्रेशन नंबर को ऑनलाइन ट्रैक करते हैं और पता करते हैं संबंधित वाहन का PUC वैलिड है कि नहीं। रिपोट के मुताबिक पंपों पर आने वाले वाहनों में वैध पीयूसी नहीं होने पर ओनर के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है।

Delhi Smart Cameras At Fuel Pumps to Check PUC

कैसे काम करेगा ये सिस्टम: अगर इसके बाद भी आप PUC नहीं बनवाते हैं को तीन घंटे बाद ई-चालान काटा जाएगा और इसकी सूचना मोबाइल पर भेज दी जाएगी। फिलहाल पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए टेंडर मांगे गए हैं।

सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च होगी। गाड़ियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर यह कैमरा लगाने का फैसला किया गया है। इसके लिए काम चल रहा है और अब तक, 100 पेट्रोल पंपों पर ये कैमरे लगाए जा चुके हैं।

Delhi Smart Cameras At Fuel Pumps to Check PUC

सरकार के मुताबिक इस काम के लिए पेट्रोल पंप मालिकों को पहले विश्वास में लिया गया है। वहीं पायलट प्रोजक्ट के तौर पर लगभग 25 पेट्रोल पंपों पर कैमरे के जरिए प्रदूषण सर्टिफिकेट को जांचने का कार्य जारी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक अबतक करीब 24 प्रतिशत वाहन बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पाए गए हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कुल 22 लाख वाहन बिना वैलिड PUC के चल रहे हैं। जिनमें से 19 लाख वाहन दोपहिया हैं। बाकी तीन लाख वाहन चार पहिया वाहन हैं।

क्या है कानून: बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने पर सख्त कानून है। ट्रैफिक पुलिस इसके लिए 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकती है। अगर आप पहली बार बिना PUC के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये फाइन लग सकता है।

वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये तक चालान का प्रावधान है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकती है। साथ ही आपके लाइसेंस को भी 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।

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Article Published On: Friday, March 22, 2024, 15:01 [IST]
English summary
Vehicle licence number plates will be checked at petrol pumps through camera for pucc validity
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