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दो मोबाइल फोन लेकर कर रहा था बाइक की सवारी, पुलिस ने काटा चालान
आजकल चौक चौराहों पर सुरक्षा और ट्रैफिक की निगरानी के लिए भारत के कई शहरों में पुलिस सीसीटीवी कैमरा की मदद लेती है। कई बार नियम तोड़कर ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बच कर निकलने वाले लोग इन सीसीटीवी कैमरों से नहीं बच पाते। ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए एक ऐसे की व्यक्ति का वीडियो वडोदरा पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है जिसे बाइक चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करने के अपराध में जुर्माना लगाया गया है।

दरअसल, यह व्यक्ति बाइक चलाते हुए एक नहीं बल्कि दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए वीडियो के अनुसार, बाइक चालक बाइक का हैंडल छोड़कर दोनों हाथों में फोन लिए हुए था। वडोदरा पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सवार का ई-चालान जारी किया है। हालांकि, बाइक सवार पर कितना चालान जारी किया गया है, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है।

भारत में, मोटर वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। यहां तक कि बाइक चलाते समय ईयरफोन के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं दी गई है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग या सवारी करते समय फोन का उपयोग करना सख्त वर्जित है।

बेंगलुरु पुलिस के अनुसार, ड्राइविंग या राइडिंग के दौरान हेडफोन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। हेलमेट के नीचे ईयरफोन लगाना भी गैर कानूनी है। इसी तरह, यदि आप हेलमेट के नीचे स्मार्टफोन रखते हैं तो पुलिस द्वारा आपका चालान किया जाएगा।

हालांकि, कारों में यात्रा करने वाले लोग अपनी कार के म्यूजिक सिस्टम के जरिए संगीत सुन सकते हैं। फिर भी, कार चालक और दोपहिया सवार दोनों को हेडफोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है।

संसद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं के लिए शराब के नशे में गाड़ी चलाने और गलत साइड में ड्राइविंग करने को सड़क हादसों का मुख्य कारण बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2020 में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुईं।