Union Budget 2026: सड़क हादसे के पीड़ितों को बड़ी राहत, एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स-फ्री

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए एक अहम और राहत भरा ऐलान किया गया है। सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों और उनके परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाले ब्याज पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

क्या है सरकार का नया फैसला?

Budget 2026 के तहत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में Motor Accident Claims Tribunal (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होगा। इस ब्याज राशि पर TDS (Tax Deducted at Source) भी नहीं काटा जाएगा। यानी अब पीड़ित या उनके परिवार को पूरा पैसा मिलेगा, बिना किसी टैक्स कटौती के।

Budget 2026

पहले क्या था नियम?

अब तक अगर किसी सड़क हादसे में पीड़ित को कोर्ट या ट्रिब्यूनल से मुआवजा मिलता था और उस पर ब्याज जुड़ता था, तो, उस ब्याज को आय (Income) माना जाता था। लिहाजा उस पर इनकम टैक्स और TDS लगाया जाता था। कई मामलों में पीड़ितों को टैक्स रिफंड के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, इस वजह से जरूरत के समय उन्हें पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। ऐसे में नया नियम काफी राहत लेकर आया है।

क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

सरकार का मानना है कि सड़क हादसे के पीड़ित पहले ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी झेल रहे होते हैं। ऐसे में, मुआवजे पर टैक्स लगाना अनुचित है। सरकार का मानना है कि ऐसी स्थिति में पीड़ितों को पूरा आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। इसके अलावा टैक्स प्रक्रिया की जटिलता को खत्म करना जरूरी है, जिसके चलते Budget 2026 में यह फैसला लिया गया है।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

इस नए नियम से मिडिल क्लास लोगों का फायदा मिलेगा।

1. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को

2. दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को

3. MACT या कोर्ट से मुआवजा पाने वाले सभी दावेदारों को।

4. यह नियम वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होने का प्रस्ताव है।

हमारी राय

Union Budget 2026 में किया गया यह बदलाव साफ दिखाता है कि सरकार सड़क हादसे के बाद की स्थिति को पर गंभरीता से ध्यान दे रही है। सड़क हादसों में प्रभावित लोगों को अब मुआवजे की पूरी राशि बिना टैक्स कटौती के मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने में थोड़ी मदद मिलेगी।

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Article Published On: Sunday, February 1, 2026, 13:23 [IST]
English summary
Union budget 2026 road accident claim interest tax free check details here
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