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कार में फैंसी नंबर प्लेट लगाने पर डिप्टी मेयर का दो बार कटा चालान, इस तरह लिखा था नंबर
अपनी कारों को अपने मन मुताबिक कस्टमाइज करना और मॉडिफाई कराना बहुत से लोगों को पसंद है। बहुत से लोग अपनी कारों के लिए फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर खरीदने के लिए भारी रकम चुकाते हैं और बहुत से लोग अपने फैंसी नंबरों को फैंसी तरीके से लिखते हैं।
एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के उल्हासनगर में सामने आया है, जहां उल्हासनगर पुलिस ने हफ्ते में दो बार जिले के नगर निगम के डिप्टी मेयर के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले हफ्ते 29 अक्टूबर को उल्हासनगर यातायात पुलिस ने डिप्टी मेयर पर 1,200 रुपये का जुर्माना लगाया था।
यहां के डिप्टी मेयर ने अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर पर फैंसी नंबर प्लेट लगा रखी थी। इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर ‘4141' है, जबकि इसे फैंसी तरीके से ‘दादा' लिखा गया था। जानकारी के अनुसार एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नगर निगम मुख्यालय में इस कार को फैंसी नंबर के साथ देखा था।
इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रैफिक पुलिस ने डिप्टी मेयर की कार से इस फैंसी नंबर प्लेट को हटा दिया था और जुर्माना भी जारी किया था। आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम में ऐसी फैंसी नंबर प्लेटों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि पहली बार शिकायत के बाद उन्होंने उसी फैंसी नंबर प्लेट के साथ डिप्टी मेयर की कार को फिर से देखा, तो उन्होंने एक बार फिर इसकी शिकायत ठाणे पुलिस स्टेशन को दी। जिसके बाद पुलिस उनके खिलाफ चालान जारी किया गया है।
उल्हासनगर यातायात विभाग के पुलिस अधिकारी का कहना है कि "हमने डिप्टी मेयर की फैंसी नंबर प्लेट हटा दी है और जुर्माना भी जारी किया है।" बता दें कि पुलिस ने पहले भी इस तरह के फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहनों को बहुत अधिक जुर्माना जारी किया है।
मोटर अधिनियम नियमों की बात करें तो सभी नंबर प्लेटों में निजी वाहनों के लिए सफेद रंग के नंबर प्लेट पर काला होना चाहिए। कमर्शियल वाहनों के लिए एक पीले रंग की नंबर प्लेट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों और हॉस्पिटैलिटी व्हीकल के लिए एक अलग तरह की प्लेट होती है।