1 जून से हो जाये सावधान, हेलमेट नहीं पहनने पर अब नहीं मिलेगा पेट्रोल

आजकल सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे है तथा उसे आपको सुरक्षित रखने के लिए सरकार तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक रखने की कोशिश कर रही है तथा इसके लिए कड़े कदम भी उठा रही है।

हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

खासकर दोपहिया चालकों को सड़क पर चलते हुए यह जरूरी हो जाता है कि वे हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करे तथा पीछे बैठने वालों को भी यह जरूरी हो गया है। लेकिन लगातार इस नियम की अनदेखी की जा रही है।

हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

आम लोगों द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता को ही तोड़ा जा रहा है और लोग आये दिन इस नियम का उल्लंघन करते रहते है। प्रशासन सड़क सुरक्षा सप्ताह तथा बीच में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाने की कोशिश करती है।

हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

लेकिन आम लोगों द्वारा पालन में नहीं लाये जाने पर कुछ सख्त नियम बनाने पड़ते है। ऐसा ही नियम नोएडा व ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन ने बनाया है, उन्होंने कल घोषणा की है कि आगामी 1 जून से बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

सड़क पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ब्रजेश नारायण सिंह ने पेट्रोल पंप मालिकों के साथ एक बैठक कर यह निर्णय लिया और कहा कि दो शहरों नोएडा व ग्रेटर नोएडा में यह निर्णय लागू किया जायेगा।

हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

आने वाले समय में लोगों की राय और प्रतिक्रिया के अनुसार इसे गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में भी लाया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि हेलमेट नहीं गया तो कानूनी कार्यवाई की जा सकती है तथा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

अगर किसी व्यक्ति ने पेट्रोल पंप पर किसी स्टॉफ से इस विषय में बहस की तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एक बयान में लिखा गया है कि "वे जो बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप जायेंगे, CCTV के माध्यम से उनके वाहन नंबर व जानकरी लेकर लीगल एक्शन लिया जाएगा।"

हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

ड्राइवर के साथ साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना जरूरी है। जिला प्रशासन ने ओनर्स को पेट्रोल पंप पर अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमेरा लगाने के निर्देश भी दिए है ताकि किसी भी घटना की फुटेज आसानी से उपलब्ध हो सके।

हेलमेट नहीं पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना गैरकानूनी है। IPC धारा 188 के तहत इस जुर्म में 6 महीने की जेल भी हो सकती है। हम यही सलाह दते है कि हमेशा हेलमेट पहन कर ही दोपहिया वाहन चलायें।

Source: News18

Article Published On: Wednesday, May 15, 2019, 13:02 [IST]
English summary
Two wheeler riders without helmets will not get fuel at filling stations. Read in Hindi.
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