ट्रक ड्राइवर के 'लुंगी व बनियान' पहनने पर लगेगा 2000 रुपयें का जुर्माना, उत्तरप्रदेश में हुआ लागू

देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आने के साथ कई नए नियम भी आ गए है। इसके तरह बहुत बड़े-बड़े फाइन भी ठोंके जा रहे है लेकिन इसके साथ ही कुछ नए अजीबो गरीब नियम भी सुनने में आ रहे है।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019: ट्रैफिक फाइन ट्रक ड्राइवर लुंगी बनियान पहनना मना उत्तरप्रदेश जुर्माना 2000 रुपयें

खबर है कि अब कर्मशियल वाहनों (जैसे ट्रक आदि) में 'लुंगी व बनियान' पहन के चलने वाले ट्रक ड्राइवर पर उत्तरप्रदेश में 2000 रुपयें का फाइन लगाया जा सकता है। इस वेशभूषा में पकड़े जाने पर फाइन लगाने का नियम लाया गया है।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019: ट्रैफिक फाइन ट्रक ड्राइवर लुंगी बनियान पहनना मना उत्तरप्रदेश जुर्माना 2000 रुपयें

भारत में अधिकतर ट्रक ड्राइवर इसी तरह के कपड़ों में नजर आते है क्योकि भारतीय ट्रकों में एसी की कोई सुविधा नहीं होती है तथा यह कपड़े देश के उमस भरें मौसम में थोड़ी सी राहत पहुंचाते है।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019: ट्रैफिक फाइन ट्रक ड्राइवर लुंगी बनियान पहनना मना उत्तरप्रदेश जुर्माना 2000 रुपयें

लुंगी व बनियान पहनने के लिए सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं उनके साथ रहने वाले हेल्पर को भी जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रक ड्राइवर व हेल्पर को उत्तरप्रदेश में इस जुर्माने से बचने के लिए शर्ट/टी-शर्ट, फूल पैंट पहनना जरूरी है।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019: ट्रैफिक फाइन ट्रक ड्राइवर लुंगी बनियान पहनना मना उत्तरप्रदेश जुर्माना 2000 रुपयें

इसके साथ ही दोनों को सुरक्षित जूतें भी पहनना भी जरूरी कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत स्कूल वाहन चलाने वाले ड्राइवर व हेल्पर के लिए भी जरुरी कर दिया गया है।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019: ट्रैफिक फाइन ट्रक ड्राइवर लुंगी बनियान पहनना मना उत्तरप्रदेश जुर्माना 2000 रुपयें

बतातें चलें कि कमर्शियल वाहनों के लिए इस तरह का ड्रेस कोड मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के समय सुझाया गया था तथा 1989 के संशोधन में 500 रुपयें का फाइन लाया गया था। अब नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में इसे बढ़ाकर 2000 रुपयें कर दिया गया है।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019: ट्रैफिक फाइन ट्रक ड्राइवर लुंगी बनियान पहनना मना उत्तरप्रदेश जुर्माना 2000 रुपयें

हालांकि कई राज्यों में इस नियम को कड़ाई से लागू नहीं किया गया है लेकिन उत्तरप्रदेश में इसका कड़ाई से पालन किया जाना है। इसे ट्रक ड्राइवर सहित बहुत लोगों में बदलाव देखनें को मिल सकता है।

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केंद्र के न्यू मोटर व्हीकल एक्ट ने राज्यों को यह छूट दे रखी है कि वह मौजूदा सुरक्षा नियमों में बदलाव कर सकते है तथा इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगा सकते है।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019: ट्रैफिक फाइन ट्रक ड्राइवर लुंगी बनियान पहनना मना उत्तरप्रदेश जुर्माना 2000 रुपयें

इस नियम के तहत ट्रक, ट्रैक्टर व अन्य भारी व हल्के कमर्शियल वाहन चलाने वालों को लुंगी व बनियान पहनने की छूट नहीं है। उन्हें फुल पैंट, शर्ट व जूते पहनने बहुत जरुरी है। यह नियम हेल्पर या कंडक्टर पर भी लागू होते है।

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यह सिर्फ प्राइवेट वहां चालकों के लिए नहीं है बल्कि सरकार द्वारा संचालित वाहन में ड्राइवर व हेल्पर द्वारा इस नियम का उलंघ्घन किया जाता है तो उन पर भी यह फाइन लगाया जाएगा।

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हाल ही में एक ट्रक ड्राइवर पर कई ट्रैफिक नियमों का पालान ना करने के चलते 86,500 रुपयें का फाइन लगाया गया है, माना जा रहा है कि यह नए नियमों के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा फाइन है।

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देश भर में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है लेकिन कई राज्य सरकारों ने भारी ट्रैफिक फाइन के चलते अपने राज्यों में लागू नहीं करने का फैसला किया है जिसमें मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश व पंजाब शामिल है।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019: ट्रैफिक फाइन ट्रक ड्राइवर लुंगी बनियान पहनना मना उत्तरप्रदेश जुर्माना 2000 रुपयें

ड्राइवस्पार्क के विचार

इस तरह के नियम को लेकर सरकार द्वारा जागरूकता फैलानी चाहिए, ना कि सिर्फ भारी फाइन लगाकर लोगों को लूटना चाहिए। ऐसे अजीबो-गरीब नियम से कोई भी वाकिफ नहीं होता है जिस वजह से प्रायः लोग ऐस भूल कर बैठते है।

Article Published On: Tuesday, September 10, 2019, 11:08 [IST]
English summary
Truck drivers wearing ‘lungi & banian’ to be FINED Rs. 2,000 in Uttar Pradesh. Read in Hindi.
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