Truck Driver Fined For Not Wearing Helmet: हेलमेट नहीं पहनकर ट्रक चलाने के आरोप में पुलिस ने काटा चालान

ओडिशा के गंजम जिले में स्थानीय ट्रांसपोर्ट कार्यालय और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही सामने आई है। दरअसल, गंजम जिले के रहने वाले एक ट्रक चालक पर जिला ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनकर ट्रक चलाने के जुर्म में 1,000 रुपये का चालान किया है। ट्रक चालक के अनुसार जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने ट्रांसपोर्ट कार्यालय गया तब उसे बताया गया कि उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना बकाया है जिसे भरने के बाद ही उसका लाइसेंस रिन्यू हो सकता है।

Truck Driver Fined For Not Wearing Helmet: हेलमेट नहीं पहनकर ट्रक चलाने के आरोप में पुलिस ने काटा चालान

स्थानीय मीडिया से बात करते हुए उसने बताया कि वह पिछले कई सालों से ट्रक चला रहा है और इस तरह की कार्रवाई उसपर पहली बार हो रही है। ट्रक चालक ने बताया कि उसने इस मामले की शिकायत कार्यालय में मौजूद अधिकारियों से की लेकिन उसकी शिकायत की किसी ने भी सुध नहीं ली और उसे चालान भरने के लिए मजबूर किया गया।

Truck Driver Fined For Not Wearing Helmet: हेलमेट नहीं पहनकर ट्रक चलाने के आरोप में पुलिस ने काटा चालान

उसने बताया कि यह चालान उसके ट्रक के नंबर पर किया गया है। इस मामले में पुलिसकर्मी और आरटीओ (RTO) की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कार, ट्रक और बस जैसे वाहनों को चलाने पर हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इन वाहनों को चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है जिसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

Truck Driver Fined For Not Wearing Helmet: हेलमेट नहीं पहनकर ट्रक चलाने के आरोप में पुलिस ने काटा चालान

बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि किसी ट्रक चालक पर हेलमेट न पहनने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले यूपी पुलिस भी एक कार ड्राइवर का हेलमेट नहीं पहनकर कार ड्राइव करने के आरोप में चालान काट चुकी है।

Truck Driver Fined For Not Wearing Helmet: हेलमेट नहीं पहनकर ट्रक चलाने के आरोप में पुलिस ने काटा चालान

बता दें कि संशोधित मोटर वाहन एक्ट (2019) के तहत ट्रैफिक जुर्माने में 10 से 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। अब अधिक बार नियम का उलंघन करते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है।

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चारपहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने पर 1,000 जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, अब तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने वालों से 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है।

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वहीं अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस या अवैध लाइसेंस के पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव और अंडरएज ड्राइविंग के लिए 10,000 रुपये का चालान कट सकता है।

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English summary
Truck driver fined in Odisha for not wearing helmet while driving. Read in Hindi.
 
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