ट्रैफिक नियम तोड़ने वालो को अब भरना पड़ेगा दोगुना जुर्माना, सरकार ने दिया आदेश
भारत के लोग ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने व इसे तोड़ने के लिए बहुत बदनाम है। कई तरह के हथकंडे अपनाने, जगह जगह सिग्नल लगाने के बाद भी लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते है।

सरकार ऐसे लोगों के लिए जागरूकता अभियान चलाती है तथा समझाने की कोशिश करती है नियमों को पालन करने से जान को खतरा रहता है। लेकिन तब भी ना सुधरने वालों के ऊपर कई तरह के जुर्माना लगाती है।

इसके बावजूद जुर्माना कम होने की वजह से लोग डरते नहीं है तथा लगातार अनदेखी करते रहते है। इसलिए अब उत्तरप्रदेश सरकार ने जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है।

अगर कोई भी चलाक बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस व बिना नंबर प्लेट के पकड़ा गया तो उसे दो गुना अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है। यह फैसला हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने राज्य के वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन नंबर को पोर्ट करने की सुविधा को भी मंजूरी दे दी है। इस तरह आप अपने राज्य के वाहन नंबर को पोर्ट करा सकते है।

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर बढ़े हुए जुर्माने के अनुसार बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालो को 1000 रुपयें, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाने वालों को 1000 रुपयें, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों को 500 रुपयें जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे।

उत्तरप्रदेश सरकार ने अब वीआईपी नंबर की फीस में भी इजाफा कर दिया है। अब कार के लिए वीआईपी नंबर लेने वालों को 15 हजार से 1 लाख रुपयें तक देने होंगे तकथा बाइक के लिए वीआईपी नंबर लेने के लिए 2 से 3 हजार रुपयें अधिक देने पड़ेंगे।

इसके साथ ही आधिकारिक बयान के रूप में कहा गया है लगातार ट्रैफिक नियमों की लोग अनदेखी कर रहे थे तथा पालन नहीं किया जा रहा था। एक बार जुर्माना देने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा था।

ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जुर्माने की राशि में बढ़त करने का फैसला किया है। सरकार लगातार कई तरीकों से सड़क हादसों को रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

ट्रैफिक नियमों को पालन करवाने हेतु सरकार को लोगों को जागरूक करना पड़ेगा तथा इस दिशा में गंभीर विचार करना होगा। जुर्माने जैसी चीजें एक अस्थायी हल है तथा इसका स्थायी समाधान ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे।


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