अब चेकिंग के लिए नहीं रोकेगी ट्रैफिक पुलिस, नया आदेश हुआ जारी
उत्तर प्रदेश यातायात विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ दस्तावेजों की जांच के लिए वाहनों को न रोकने का आदेश दिया है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें नोएडा के एक 35 साल के व्यक्ति को पुलिस ने वाहन के दस्तावेज जांच के लिए रोका था जिससे उसकी हार्टअटैक से मौत हो गई थी।

यातायात विभाग द्वारा यह आदेश राज्य के सभी एसएसपी और एसपी को जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस यह सुनिस्चीत करें कि जो वाहन नयमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं सिर्फ उनकी ही जांच हो।

पत्र जारी करते हुए डीआईजी (ट्रैफिक) राजेश मोदक ने राज्य के सभी एसएसपी और एसपी से अपने अधीन अधिकारियों को इस आदेश के बारे में सूचित करने को कहा है।

संषोधित मोटर वाहन एक्ट के लागू होने के बाद एसी कई खबरें आ रही हैं जिसमें वाहन चालकों को चेकिंग के नाम पर रोक कर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है और दस्तावेजों की मांग की जा रही है।

आदेश में कहा गया है कि चेकिंग के नाम ट्रैफिक पुलिस वाहनों को अनावश्यक नहीं रोक सकते हैं। पुलिस सिर्फ उन्ही चालकों को रोक सकती हैं जो बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़े जाएं। एसे वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार दस्तावेज जांच के लिए वाहनों को रोकना आवश्यक नहीं है क्योंकि वाहन के रेजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां ‘वाहन' वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।
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आपको बता दें कि बीते सप्ताह, नोएडा के एक व्यापारी गौरव शर्मा को ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग के नाम पर रोका था जिससे गौरव और ट्रैफिक पुलिस के बीच बहस हुई, इसी दौरान गौरव को हार्टअटैक आने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने अज्ञात पुलिस कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी।
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गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र में जहां यह घटना हुई थी वहां के ट्रैफिक पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि चेकिंग के दौरान पुलिस लोगों से फोन नम्बर मांगती है।
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ड्राइवस्पार्क के विचार
ट्रैफिक नियम चालक के सुरक्षा के लिए होती है लेकिन नियमों को सही ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के उपर होती है। सरकार को चाहिए कि नए मोटर वाहन एक्ट को सही रुप में लागू करे जिससे लोगो को परेशानी का सामना न करना पड़े।


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