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अब 15 दिनों के भीतर जारी होगा ट्रैफिक चालान, परिवहन मंत्रालय ने नियमों में किया संशोधन
अब यातायात नियमों का उल्लंधन करने पर 15 दिनों के अंदर ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी कर दिया जाएगा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने चालान और जुर्माने से संबंधित मामलों पर तुरंत कार्रवाई के लिए नए नियमों को लागू किया है। मंत्रालय ने यातायात उल्लंघनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और नियमों के प्रवर्तन की अनुमति देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है।
एक सूचना में मंत्रालय ने बताया है कि यातायात की निगरानी के लिए पुलिस स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वेट-इन मशीन (डब्ल्यूआईएम) जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती है।
मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उपकरणों को सभी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण सड़कों पर जाएगा जहां की आबादी दस लाख से अधिक है। यह कदम देश भर में यातायात उल्लंघनों की संख्या को कम करने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने अपनी सूचना में 132 शहरों को शामिल किया है।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ई-चालान की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटान तक संग्रहीत किया जाएगा।
दिल्ली समेत कई शहरों में ई-चालान सिस्टम पहले से मौजूद है, जहां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन के मालिक को डिजिटल माध्यम से चालान भेजा जाता है। मंत्रालय अब अपराध को रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी वियरेबल कैमरा या डैशबोर्ड कैमरों जैसे उपकरणों के इस्तेमाल की अनुशंसा की है।
दिल्ली में ऑनलाइन बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस
दिल्ली परिवहन विभाग 11 अगस्त से लोगों को घर बैठे दी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा दे रहा है। विभाग ने लर्निंग लाइसेंस आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, परमिट रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा एनओसी समेत 33 सेवाओं के आवेदन को ऑनलाइन कर दिया है। फेसलेस सेवा के शुभारंभ के साथ, अब ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को केवल ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय का दौरा करना होगा।
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक को दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। इस वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होगा जिसमें आवेदक को व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा और अपनी शारीरिक फिटनेस की स्व-घोषणा देनी होगी। फॉर्म जमा करने के साथ आवेदक को एसएमएस के माध्यम से एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।