ब्रिज, टनल और फ्लाइओवर वाले Nation Highways पर आधा होगा टोल! सरकार का बड़ा एलान
केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। 2 जुलाई 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर लगने वाले टोल की दरों में 50 प्रतिशत तक की कटौती की अधिसूचना जारी की है।
यह कटौती उन राजमार्ग खंडों (Highway Sections) पर लागू होगी, जिनमें पुल, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य यात्रा को किफायती और सुगम बनाना है, विशेष रूप से नियमित यात्रियों और कमर्शियल वाहन चालकों को सरकार के इस फैसले से लाभ होगा।

नए टोल नियम से बड़ी राहत
टोल कलेक्शन के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण और संग्रह) नियम 2008 में संशोधन के तहत, टोल शुल्क की गणना अब नए फॉर्मूले के आधार पर होगी। टोल शुल्क दो मानों में से कमतर के आधार पर लिया जाएगा।
जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि पुल, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच से युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोग के लिए शुल्क की दर की गणना उनकी लंबाई को छोड़कर नेशनल हाईवे के सेक्शन की लंबाई में स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स की लंबाई का दस गुना जोड़कर या राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, करके की जाएगी।"
उदाहरण से समझ लीजिए
अगर 50 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से संरचनाओं ( पुल, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड) से बना है, तो पुराने नियम के तहत टोल 500 किलोमीटर (10 x 50) के लिए वसूला जाता था। अब, नए नियम के तहत टोल 250 किलोमीटर (5 x 50) के आधार पर लिया जाएगा, जिससे टोल शुल्क में भारी कटौती होगी।
पुराने नियम से हो रही ज्यादा वसूली
पहले पुल, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड वाले नेशनल हाईवे पर सामान्य टोल से दस गुना शुल्क लिया जाता था, क्योंकि इनका निर्माण और रखरखाव महंगा होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, नया नियम लागत वसूली भी रहेगा और ये यात्रियों की सुविधा के बीच संतुलन बनाएगा।
Toll Tax में भी मिल चुकी है राहत
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों निजी वाहनों (कार, जीप और वैन) के लिए 3,000 रुपये में FASTag आधारित वार्षिक पास (Annual Pass) की घोषणा की थी। ये पास 15 अगस्त 2025 से उपलब्ध होगा और एक साल या 200 ट्रिप तक वैध रहेगा।


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