क्या आप जानते हैं ट्रेन की चेन पुलिंग करने पर आपको हो सकती है कितनी सजा, लगती है यह धारा
कई बार ट्रेनों में अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ऐसे समय में अक्सर ट्रेन को तुरंत रोकना पड़ जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रत्येक कोच में आपातकालीन चेन ब्रेक की व्यवस्था की है। प्रत्येक ट्रेन एक अलार्म चेन से लैस होती है, जिसका उपयोग यात्री चलती ट्रेन को रोकने के लिए कर सकते हैं।

लेकिन भारत में, रेलवे प्रणाली में चेन पुलिंग एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बदमाश अपने मनचाहे स्पॉट पर उतरने के लिए ट्रेन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करके रोकते हैं। भारतीय रेलवे ने चेन पुलिंग के संबंध में गंभीर कानून और नियम बनाए हैं, जिन्हें किसी भी दंड या गंभीर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सभी को पता होना चाहिए।

चेन पुलिंग पर लोको पायलट की भूमिका क्या होती है?
भारतीय रेलवे ने चेन पुलिंग पर लोको पायलट की ड्यूटी के संदर्भ में अपने नियमों को अपडेट किया है। पहले, लोको पायलट को आपातकालीन ब्रेक को ओवरराइड करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसका अर्थ है कि कोई भी यात्री जब कई बार अलार्म चेन खींचता है, तो ट्रेन रुकती नहीं थी।

लेकिन मौजूदा समय में लोको पायलट केवल कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही ब्रेक को ओवरराइड कर सकते हैं। यदि लोको पायलट ब्रेक सिस्टम को ओवरराइड करता है, तो इस तरह के काम का हनन रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होता है।

क्या RPF चेन पुलिंग के बारे में जान सकता है?
क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे RPF अधिकारी चेन खींचने के बाद सटीक कोच में प्रवेश कर जाते हैं? दरअसल यह ट्रेन की साइड की दीवारों पर लगे इमरजेंसी फ्लैशर्स से पता चलता है। ये फ्लैशर्स उस कोच में लगे होते हैं, जहां से चेन खींची गई थी और चेन पुलिंग होते ही उस कोच की एक लाइट ऑन हो जाती है।

चेन पुलिंग के वास्तिविक कारण क्या हैं?
चेन पुलिंग के कुछ वास्तविक कारण हैं, जिनके लिए ट्रेन की चेन पुलिंग की जा सकती है। इसमें सबसे पहला है मेडिकल आपातकाल। जब किसी यात्री को तत्काल उपचार, दवा या अस्पताल में किसी भी क्षेत्र में या किसी स्टेशन पर अस्पताल में भर्ती जैसी चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है।

दूसरा कारण है जब ट्रेन में आग लग जाए। ट्रेन में आग लगने की स्थिति में यात्री अपने कोच से चेन खींच सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा आपातकाल में भी चेन पुलिंग की जा सकती है, जैसे नक्सली इलाकों में लूट, डकैती आदि घटनाओं के मामले में चेन पुलिंग की सुविधा होती है।

इसके अलावा अगर आप किसी बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति के साथ ट्रेन पर चढ़ते है और ट्रेन चलने लगती है तो उस समय चेन पुलिंग करना कोई अपराध नहीं है। ऐसी संभावना है कि बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों को ट्रेन में चढ़ने में समय लगता है। ट्रेन को लेट करने के लिए जानबूझ कर चेन खींचना अपराध है।

चेन पुलिंग की क्या है सजा?
भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 बताती है कि "एक ट्रेन में संचार के साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना - यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, उचित और पर्याप्त कारण के बिना, रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन में यात्रियों और ट्रेन के प्रभारी रेल सेवक के बीच संचार के लिए प्रदान किए गए किसी भी साधन का उपयोग या हस्तक्षेप करता है, तो उसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकता है या दोनों से, दण्डित किया जा सकता है।

बशर्ते, न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, जहां कोई यात्री, बिना उचित और पर्याप्त कारण के, रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की गई चेन श्रृंखला का उपयोग करता है, तो ऐसी सजा नहीं होगी और उसे कम से कम सजा होगी।

प्रथम अपराध के लिए आरोप सिद्ध होने के मामले में पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे या बाद के अपराध के लिए आरोप सिद्ध होने के मामले में तीन महीने का कारावास हो सकता है। सेक्शन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अलार्म चेन खींचकर भारतीय रेलवे के सुचारू संचार में कोई गड़बड़ी पैदा करता है, तो वह कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।


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