उत्तर प्रदेश सरकार की पहल: हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स माफी से मूल्य में कमी, 4.4 लाख तक की छूट!
ऐसा कहा जा सकता है कि अच्छा माइलेज और पर्याप्त पावर देने वाले डीजल मॉडलों की वापसी के साथ, भारतीय बाजार में हाइब्रिड का एक नया युग शुरू हुआ। हाइब्रिड अब पेट्रोल फॉर्मूले का एक बहुत अच्छा विकल्प है, जहां अगर आपको अच्छी पावर चाहिए तो आपको माइलेज से थोड़ा समझौता करना होगा।
हाइब्रिड कारों को अब लोकप्रिय बनाने वाला मुख्य कारक उनकी पावर के साथ-साथ अच्छा माइलेज भी है। इसलिए, देश के सभी प्रमुख कार निर्माता अब अपनी खुद की हाइब्रिड मॉडल लाइन विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं।

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि वह हाइब्रिड कारों पर जीएसटी कम करना चाहते हैं ताकि उन्हें उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने ईवी की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे खारिज कर दिया।
लेकिन अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मजबूत हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया है। इससे हाइब्रिड कार खरीदने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

मजबूत हाइब्रिड कारों के लिए रोड टैक्स छूट के साथ, ऐसे वाहनों की कीमत में बड़े पैमाने पर कमी आनी शुरू हो गई है। इस कदम से राज्य में दमदार हाइब्रिड फीचर वाली कारों की कीमत कई गुना कम हो जाएगी और उनकी संख्या भी कई गुना बढ़ जाएगी।
टोयोटा और मारुति सुजुकी के कई प्रोडक्ट्स की कीमतें काफी कम हो गई हैं। कंपनियां भारत में हाईराइडर और हाइक्रॉस, ग्रैंड विटारा और इनविक्टो सहित कार मॉडलों में मजबूत हाइब्रिड फीचर की पेशकश कर रही हैं। इसकी ऑन-रोड कीमत घटकर करीब 4.4 लाख रुपये होने की उम्मीद है।

यदि कीमतें इस हद तक कम हो जाती हैं, तो हाइब्रिड फीचर्स वाले कार मॉडल की कीमत यूपी में नियमित पेट्रोल मॉडल के बराबर हो सकती है। वैसे भी पारंपरिक पेट्रोल मॉडल की तुलना में हाइब्रिड कारें अधिक लाभदायक वाहन हैं।
जहां नियमित पेट्रोल कारें 16 किमी से 18 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती हैं, वहीं ये हाइब्रिड फीचर कारें 25 किमी से 28 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती हैं। साथ ही प्रदूषण उत्सर्जन को भी काफी कम किया जा सकता है।
ड्राइवस्पार्क की राय: फिलहाल मजबूत हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स पूरी तरह से माफ करने का लाभ केवल उत्तरप्रदेश के निवासियों को मिल रहा है। यह ऑफर अन्य राज्यों के निवासियों के लिए उपलब्ध नहीं है। टैक्स छूट का दावा करने के लिए उत्तरप्रदेश के एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होती है।


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