Police Fined Car Driver: कार में साइकिल रैक लगवाना पड़ा महंगा, कटा 5,000 रुपये का चालान
साइकिल चलाना स्वास्थ के लिए लाभदायक है लेकिन क्या हो जब आपको आपके साइकिल के लिए भारी जुर्माना उठाना पड़ जाए। दरअसल, बेंगलुरु पुलिस ने कार पर साइकिल ले जाने के जुर्म में एक व्यक्ति पर 5,000 रुपये का चालान किया है। पुलिस ने कार चालक पर इसलिए जुर्माना किया क्योंकि वह कार के पीछे दो साइकिलों को रैक के सहारे ले जा रहा था।

पुलिस ने बताया कि कार में किसी भी अटैचमेंट के सहारे कार की क्षमता को बढ़ाने के लिए आरटीओ की अनुमति लेनी पड़ती है जो कार वाले के पास नहीं थी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार कार में सामान ले जाने के लिए अटैचमेंट लगवाना गैरकानूनी नहीं है बशर्ते उसे आरटीओ से अनुमति लेकर सही तरीके से लगाया जाए।

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार कार में ऐसी कोई भी चीज नहीं लगी होनी चाहिए जिससे कार का नंबर प्लेट ढक जाता हो। हालांकि, यह भी कहा गया है कि कार में अटैचमेंट को लगाया जा सकता है जबकि किसी तरह का अल्टरेशन नहीं होना चाहिए।

यह भी कहा गया है कि अटैचमेंट अस्थायी रूप से लगाया जाना चाहिए और इसकी क्षमता से अधिक सामान इसपर ले जाना वर्जित है। एक्ट के अनुसार कार के दरवाजों के तरह अटैचमेंट लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। कार के बगल में अटैचमेंट लगवाने से सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के घायल होने का खतरा रहता है।

इसलिए कार में अटैचमेंट सिर्फ पीछे की तरफ लगाने की अनुमति दी गई है। इस घटना के बाद बेंगलुरु पुलिस को ट्विटर पर लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों ने सवाल किया कि शहर में व्यवस्थित साइकिल ट्रैक का आभाव है, लोग अपनी कारों में साइकिल को शहर से बहार ले जाते हैं। अगर पुलिस ऐसे ही चालान करने शुरू करती है तो हमे अब साइकिल चलाना छोड़ना पड़ेगा।

ट्विटर यूजर्स द्वारा सवाल किये जाने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि वाहन पर चालान इसलिए किया गया है क्योंकि अटैचमेंट के लिए आरटीओ से अनुमति नहीं ली गई थी। अटैचमेंट की अनुमति के लिए स्थानीय आरटीओ पर कुछ शुल्क देकर अनुमति ली जा सकती है।


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