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पटना में पुलिस वालों का कटा चलान, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुई कारवाई
भारत सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को दोनों ही सदनों से इसे सफलता पूर्वक पास करवा लिया है। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट को भारत के सभी राज्यों में 1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है।
इस बार का मोटर व्हीकल एक्ट बहुत ही कड़े प्रावधानों के साथ आता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानून का पालन नहीं करने पर जुर्माने के साथ आपको जेल भी हो सकती है। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए इस मोटर व्हीकल एक्ट पर कई तरह के विवाद भी शुरू हो गए है।
देशभर में कई राज्यों में इस मोटर व्हीकल एक्ट को पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों ने लागू करने से मना कर दिया है। यह सभी राज्य नए संसोधित नियमों का विरोध कर रहे है। हालांकि बाकि राज्यों ने मोटर चालकों से जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है।
दिल्ली में जुर्माने की संख्या में कमी आई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नए बढ़े हुए जुर्माने की वजह से लोग कानून का पालन कर रहे है। हालांकि कई लोग ऐसे भी है, जो अब भी यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे है।
पटना से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चकिया डीएसपी की आधिकारिक कार को देखा जा सकता है। इस वाहन के अंदर के अधिकारी की तरह दिखता है।
पटना के डाकबंगला चौराहे पर कार को पुलिस ने रोक दिया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान को कार में बैठे पुलिस से सवाल करते है कि उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पर स्टॉप लाइन को क्यों पार किया था।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रैफिक सिग्नल लाल होने पर स्टॉप लाइन को पार करना अपराध है और डिफाल्टर को जुर्माना जारी किया जा सकता है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों सीटबेल्ट भी नहीं लगाई हैं।
वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस सीटबेल के लिए भी जुर्माना किया है। क्योंकि कानून के तहत एक और अपराध है और इसके लिए अलग से जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अंदर बैठे पुलिस वालों को सीटबेल्ट लगाने में भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था।
यह भी एक संभावना है कि सीटबेल्ट के बकल काम नहीं कर रहे थे और उन्हें इसे अपने चारों ओर लगाना था, जो सही तरीका नहीं है और दुर्घटना की स्थिति में रहने वालों को बचाने के लिए किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा।
पुलिस अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि स्टॉप लाइन पार करने के लिए जुर्माना 500 रुपये है। वहीं सीट बेल्ट नहीं उपयोग करने के लिए जुर्माना 1000 रुपयें है।
लेकिन कानून को तोड़ने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में 3,000, जुर्माना का भुगतान करने की आवश्यकता है। तब पुलिस चालान जारी करने के लिए हाथ से पकड़े गए उपकरण का उपयोग करती है।
आपको यह भी बता दें कि जिस वाहन का चालान हुआ है, वह टाटा सूमो गोल्ड, जिसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें वाहन के अंदर बैठे अधिकारियों की रैंक बताई गई थी।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि नियमों को तोड़ने वाले सरकारी अधिकारियों और कानून के प्रवर्तकों को दोहरा जुर्माना देना होगा।
यह सारे नियम सार्वजनिक सड़कों पर अवैध गतिविधियों और कानून तोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इस तरह के मोटर चालकों को रोकने के लिए जुर्माना राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है।