मद्रास हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, नहीं चलेगी डीएल की फोटो कॉपी

मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ड्राइविंग या सवारी करते समय ड्राइवर का अपना मूल ड्राइविंग लाइसेंस रखना आनिवार्य होगा। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

By Deepak Pandey

मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ड्राइविंग या सवारी करते समय ड्राइवर का अपना मूल ड्राइविंग लाइसेंस रखना आनिवार्य होगा।

इस बारे में मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 5 सितंबर, 2017 से सभी मोटर चालकों को अपना मूल ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा।

मद्रास हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, नहीं चलेगी डीएल की फोटो कॉपी

रिपोर्ट के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मोटर यात्री से मूल ड्राइविंग लाइसेंस पर जोर देने से राज्य पुलिस को प्रतिबंधित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल नाडु लॉरी ओनर फेडरेशन की उस याचिका को ठुकरा दिया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें इस बात की सहूलियत दी जाए।

मद्रास हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, नहीं चलेगी डीएल की फोटो कॉपी

इसका इरादा अपराधियों के लाइसेंस को प्रभावी ढंग से रद्द करना था, जो वर्तमान में एक बाधा है क्योंकि अधिकांश ड्राइवर केवल फोटोकॉपी ले जाते हैं।

एक न्यायाधीश ने टीएन लॉरी ओनर्स फेडरेशन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आदेश पारित कर दिया था और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री को एक जनहित याचिका याचिका के साथ मामले को टैग करने के आदेश दिए थे जो कि डिवीज़न बेंच के सामने लंबित हैं।

मद्रास हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, नहीं चलेगी डीएल की फोटो कॉपी

याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायाधीश द्वारा निर्देशित मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के सामने रिट याचिका दायर नहीं की थी, इसलिए याचिकाकर्ता के वकील ने शुक्रवार को मामला उठाने और तब तक एक न्यायाधीश के अंतरिम आदेश का विस्तार करने का अनुरोध किया।

मद्रास हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, नहीं चलेगी डीएल की फोटो कॉपी

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश का विस्तार करने या इस मुद्दे पर कोई नया अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया कि हर मोटर चालक को अपना मूल डीएल ले जाना चाहिए। बाद में न्यायमूर्ति बनर्जी ने शुक्रवार को अधिक सुनवाई के लिए पीआईएल और रिट याचिका दोनों को मना कर दिया।

500 रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान

500 रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान

इस आदेश के बाद ऐसे में जो लोग ड्राइव लाइसेंस लेकर नहीं चलेंगे उन्हें 500 रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल या फिर दोनों हो सकती है। नियम का उल्लंघन करने वाले को 500 रुपए का जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है

DriveSpark की राय

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मूल ड्राइविंग लाइसेंस को ले जाने के दौरान नुकसान की संभावना और आरटीओ से डुप्लिकेट डीएल प्राप्त करने की कठिन और लंबी प्रक्रिया हो सकती है। डीएल के फोटोकॉपी से धोकाधड़ी किया जा सकता है।

ऐसे में यह लाइसेंस महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप भी अब अगर तमिलनाडु में गाड़ी चला रहे हैं तो लाइसेंस की मूल कॉपी अपने साथ रखना न भूलें।

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Hindi
English summary
The Madras high court has ruled that it's compulsory to carry your original driver's license while driving or riding. The Chief Justice of Madras High Court Indira Banerjee categorically said that from September 5, 2017, onwards all motorists must carry original driving license with them.
Story first published: Wednesday, September 6, 2017, 12:00 [IST]
 
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