Delhi RTO Update: महिलाओं को मिलेंगे ई-ऑटो के परमिट, अब ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारियों में कर सकेंगे बदलाव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बहुत जल्द 4,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) को शुरू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार अगले कुछ दिनों में ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन की शुरूआत कर सकती है। खास बात यह है कि ई-ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन में एक तिहाई हिस्सा महिला ऑटो चालकों के लिए आरक्षित होगा।

1,406 ई-ऑटो महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित
बता दें कि इस साल दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा 4,261 नए ई-ऑटो को परमिट दिया जाएगा। इसमें एक तिहाई, यानी लगभग 1,406 परमिट को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, सरकार शहर को प्रदूषण से बचाने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने नए ऑटो परमिट में महिलाओं को आरक्षण देकर रोजगार उत्पन्न करेगी। ई-ऑटो का परमिट लेने के लिए आवेदक के पास वैद्य लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

दिल्ली में20 साल से चल रहे हैं सीएनजी ऑटो
बता दें कि दिल्ली में कुल 95,000 ऑटो रजिस्टर्ड हैं जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख तक हो सकती है। दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नया परमिट केवल इलेक्ट्रिक ऑटो को दे रही है। इससे दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना भी तैयार की है जिसपर आने वाले कुछ सालों में काम शुरू किया जाएगा।

ई-ऑटो पर मिलेगी भारी सब्सिडी
ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली ईवी नीति के तहत ई-ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। दिल्ली में सब्सिडी के बाद एक ई-ऑटो की कीमत 2.70 लाख रुपये होगी जो कि एक सीएनजी ऑटो की कीमत के बराबर है। वहीं बैटरी स्वैपिंग तकनीक वाली ई-ऑटो सब्सिडी के बाद लगभग 1.80 लाख रुपये में उपलब्ध होगी।

दिल्ली सरकार ने अगस्त, 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की थी। अपनी ईवी नीति दिल्ली सरकार ने 2024 तक 24 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में सब्सिडी दे रही है।

ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स में कर सकेंगे बदलाव
दिल्ली परिवहन विभाग (DTO) बहुत जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंसधारकों को लाइसेंस में नाम और जन्मतिथि सही करने का विकल्प उपलब्ध कर सकता है। लाइसेंस धारक जल्द ही कुछ जरूरी दस्तावेजों के जरिये लाइसेंस में अपना नाम और जन्मतिथि सही करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक सूचना को ट्वीट करते हुए कहा कि, 'जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस धारको को लाइसेंस में नाम और जन्मतिथि सही करने का विकल्प देने का निर्णय लिया है। जल्द ही सभी लाइसेंस धारक वैद्य दस्तावेजो के जरिए लाइसेंस में अपना नाम और जन्मतिथि सही करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

दिल्ली में PUC सर्टिफिकेट हुआ अनिवार्य
दिल्ली में सर्दियों के पहले प्रदूषण से निबटने के लिए सरकार ने वैद्य पीयूसी सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) को अनिवार्य कर दिया है। अब दिल्ली में बगैर वैद्य पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, अगर वाहन का पीयूसी नहीं करवाया है तो 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है।


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